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हैप्पी सीडर खरीदने के लिए मिल रही है भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

प्रकाशित - 29 Nov 2024

जानें, किसे मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

E-Krishi Yantra Anudan Yojana : किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर (Tractor) सहित हैप्पी सीडर (Happy Seedar), सुपर सीडर (Super Seedar), रोटावेटर (Rotavator) जैसे महंगे कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) पर सरकार की ओर से सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ राज्य के किसान उठाकर सस्ती दर पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। इस योजना के तहत अभी हैप्पी सीडर/सुपर सीडर पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

अभी इस समय राज्य सरकार ने -कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) को सब्सिडी पर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर की खरीद करने का मौका दिया है। इसके लिए डिविजनल पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं। ऐसे में राज्य के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से राज्य के कस्टम हायरिंग सेंटर संचालकों से सब्सिडी पर हैप्पी सीडर व सुपर सीडर की खरीद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक कस्टम हायरिंग सेंटर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दी गई विभागीय सूचना-

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Krishi Yantra Anudan Portal) पर दी गई सूचना के अनुसार विभागीय योजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालक यदि अपने केंद्र के लिए हैप्पी/सुपर सीडर का क्रय करना चाहते हैं तो संभागीय कृषि यंत्री के अनुशंसा के साथ हैप्पी/सुपर सीडर के आवेदन "मांग अनुसार श्रेणी" में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन केंद्रो ने पूर्व में हैप्पी/सुपर सीडर का क्रय किया हैं उनके आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।

योजना के तहत कितनी मिलेगी हैप्पी सीडर की खरीद पर सब्सिडी-

जानकारी के मुताबिक विभागीय योजना के तहत अनुदान प्राप्त करके स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) के संचालक जो अपने केंद्र के लिए हैप्पी सीडर या सुपर सीडर खरीदना चाहते हैं उन्हें मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ई–कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत कृषि यंत्र हैप्पी सीडर या सुपर सीडर की खरीद के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। यह अनुदान राशि अधिकतम 4 लाख रुपए तक हो सकती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान देती है।

योजना के तहत आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता-

यदि आप मध्यप्रदेश से हैं और आपने सरकारी योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया है तो आप इस योजन में आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • पहचान पत्र : इसके लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
  • जमीन के दस्तावेज : यदि कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए जमीन खरीदी जा रही है तो जमीन के दस्तावेज जैसे कि जमीन का पट्‌टा, जमीन का मालिकाना हक
  • बैंक खाता विवरण : कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए बैंक खाता विवरण जैसे कि बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड नंबर
  • कृषि यंत्र की जानकारी : कस्टम हायरिंग केंद्र में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्रों की जानकारी जैसे- कृषि यंत्र का नाम, यंत्र की कीमत
  • उद्योग आधार प्रमाण-पत्र : यदि कस्टम हायरिंग केंद्र एक उद्योग है, तो उद्योग आधार प्रमाण-पत्र।
  • पैन कार्ड : पैन कार्ड नंबर की जानकारी
  • आय प्रमाण पत्र लगाना होगा।
  • जाति प्रमाण पत्र : यदि लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो जाति प्रमाण-पत्र।
  • स्व-घोषणा पत्र : स्व- घोषणा पत्र जिसमें लाभार्थी द्वारा यह घोषणा की जाती कि वह योजना के लिए पात्र है।
  • आवेदन पत्र : योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसके साथ उपरोक्त दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।

हैप्पी सीडर पर सब्सिडी के लिए कहां करें आवेदन-

कृषि यंत्र हैप्पी सीडर या सुपर सीडर की सब्सिडी पर खरीद के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए विभाग द्वारा जारी की गई सूचना का अवलोकन भी कर सकते हैं।

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