रबी की फसलों का बीमा कैसे कराएं किसान - जानें, पूरी जानकारी

Share Product प्रकाशित - 13 Dec 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

रबी की फसलों का बीमा कैसे कराएं किसान - जानें, पूरी जानकारी

जानें, रबी की किन-किन फसलों का बीमा करा सकते हैं किसान और कितना मिलेगा क्लेम

इस समय देश के विभिन्न राज्यों में रबी फसलों की बुवाई का काम जोरों से चल रहा है। किसान उत्साह से रबी फसलों की बुवाई में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार रबी फसलों की बुवाई पिछले वर्ष से ज्यादा हुई है। ऐसे में फसलों की सुरक्षा पर भी किसानों को ध्यान देना चाहिए। फसलों को बीमा कवच प्रदान करने के लिए किसानों को अपनी रबी फसलों का बीमा जरूर करवाना चाहिए ताकि संभावित किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई संभव हो सकें। इसके लिए पीएम फसल बीमा योजना किसानों की फसल के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। सरकार भी गांव-गांव में फसल बीमा रथ के जरिये किसानों को जागरूक कर ही है और उनसे अपनी फसलों बीमा करने की अपील कर रही है।

किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मिलता है मुआवजा

बता दें कि पीएम फसल बीमा एक ऐसी योजना है जो किसानों के संकट में साथ देती है। यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे- बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान आदि से फसल को नुकसान होने पर इस योजना के तहत बीमा कवर दिया जाता है। इससे किसान को आर्थिक सहायता मिलती है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन इस पोस्ट में हम आपको पीएम फसल बीमा के तहत रबी किन रबी फसलों का किसान बीमा करवा सकते हैं और किस दर पर रबी फसलों का बीमा किया जाएगा। इस बात की जानकारी साझा कर रहे है।

रबी की फसलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। 

पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) में किस दर देना होता है प्रीमियम

सभी फसलों हेतु किसानों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम दर को रबी में बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक नकदी फसल हेतु बीमित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम दर तक सीमित रखा गया है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा। यह बीमा दर सभी राज्यों पर लागू होगी।

यूपी में किसान किन रबी फसलों का करा सकते हैं बीमा

उत्तरप्रदेश में किसानों से रबी फसलों का बीमा कराने का आह्वान किया जा रहा है। यहां किसानों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू का बीमा कराया जा सकता है।

राजस्थान में इन अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं किसान

यहां हम आपको बता दें कि क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया जाता है। बात करें राजस्थान के जैसलमेर की तो यहां रबी फसल बीमा 2022-23 हेतु जारी किए गए पीएम फसल बीमा योजना के नोटिफिकेशन में उपनिदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम नारवाल ने बताया कि रबी फसल के तहत जिले में कुल 6 फसलें क्रमशः गेहूं, सरसों, चना, जीरा, तारामीरा तथा ईशबगोल अधिसूचित की गई है। फसल बीमा योजना में जिले के लिए एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

हरियाणा में किसान इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत इस बार गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी व जौ की फसल को अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए किसान 23 दिसंबर तक अपनी सहमति दे सकते हैं। वे किसान जिनका किसी भी बैंक में लोन बकाया नहीं है, वह 23 दिसंबर तक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, डाकघर, बैंक, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के पास जाकर फसल का बीमा करवा सकते हैं।

हरियाणा में किस फसल के लिए कितना है प्रीमियम

हरियाणा में अधिसूचित की गई फसलों के लिए प्रीमियम तय किया गया है, जो इस प्रकार से है-

  • सरसों का प्रीमियम 289 रुपये 41 पैसे प्रति एकड़,
  • गेहूं का 429 रुपए 88 पैसे प्रति एकड़,
  • जौ का 281 रुपए 14 पैसे प्रति एकड़,
  • चने का 214 रुपए 99 पैसे प्रति एकड़
  • सूरजमुखी का 281 रुपए 14 पैसे प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम तय किया गया है।

फसल खराब होने पर कितना मिलेगा क्लेम

हरियाणा में जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है तो बीमा कंपनी की ओर से नुकसान की भरपाई की जाएगी, जो इस प्रकार से है-

  • सरसों की फसल के लिए 19 हजार 293 रुपए 81 पैसे प्रति एकड़
  • गेहूं की 28 हजार 665 रुपए 53 पैसे प्रति एकड़
  • जौ की 18 हजार 742 रुपए 63 पैसे प्रति एकड़
  • चने की 14 हजार 332 रुपए 36 पैसे प्रति एकड़
  • सूरजमुखी की 18 हजार 742 रुपये 63 पैसे प्रति एकड़ की दर से दिया जाएगा।

किसान कहां करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा

जिले में ऋणी किसानों के लिए संबंधित बैंक द्वारा फसल बीमा किया जाना अनिवार्य हैं एवं अऋणी कृषक स्वेच्छा से संबंधित बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, ई-मित्र के माध्यम से निर्धारित प्रीमियम राशि जमा करवा कर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। रबी मौसम में ऋणी कृषकों द्वारा योजना से अलग होने के लिए संबंधित बैंक में लिखित में घोषणा-पत्र देने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। इसके साथ ही ऋणी कृषक द्वारा फसल परिवर्तन की सूचना संबंधित वित्तीय संस्थान में देने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर 2022 है।

किसान कब तक करा सकते हैं, अपनी रबी फसलों का बीमा

किसान अपनी फसल का बीमा 31 दिसम्बर, 2022 तक सकते हैं। वहीं कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ में किसान 15 दिसंबर तक अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए फसल बीमा रथ के द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा आप फसल बीमा से संबंधित जानकारी पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाकर ले सकते हैं। 

फसल बीमा कराने के लिए किन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता

किसान भाईयों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड
  • पते का प्रमाण पत्र
  • खेत का खसरा नंबर
  • सरपंच या पटवारी से खेत में बुवाई के लिए एक पत्र
  • भू स्वामित्व का प्रमाण-पत्र/बटाईदार कृषक होने पर शपथ-पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

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