प्रकाशित - 06 Jan 2024
केंद्र सरकार की ओर से देश के बेघर लोगों को अपना मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देश के गरीब व जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी पर मकान उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना गांव व शहर दोनों के लिए लागू की गई है जिसमें पीएम आवास योजना शहरी (PM Awas Yojana Urban) और पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) शामिल है। दोनों योजनाओं में लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
इसमें पीएम आवास योजना शहरी में लाभार्थी को मकान खरीदने के लिए ऋण व सब्सिडी (subsidy) प्रदान की जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत टूटे-फूटे मकान में रह रहे ग्रामीण लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। ऐसे में हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कई कारणों से अपात्र लाभार्थी की स्वीकृति अस्थाई रूप से निरस्त की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) के तहत विभिन्न कारणों से अपात्र हितग्राहियों की स्वीकृति अस्थाई रूप से निरस्त की जानी है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) के तहत जिले में 2016-17 से 2022-23 तक 64,837 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें 50378 हितग्राहियों ने आवास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अब शेष रहे करीब 14,459 हितग्राहियों की स्वीकृति अस्थाई रूप से निरस्त की जाएगी। यदि किसी हितग्राही को आपत्ति हो तो व आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। बता दें कि पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत जिले के हितग्राहियों के लिए आपत्ति दावा प्रस्तुत करने की तारीख 5 जनवरी 2024 रखी गई थी, जो निकल चुकी है। ऐसे में जिन हितग्राहियों ने अब तक दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया है उनकी स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे में उन हितग्राहियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण में मिलने वाली सब्सिडी की राशि उनके खाते में नहीं भेजी जा जा सकेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विभिन्न कारणों से अपात्र हितग्राहियों की स्वीकृति अस्थाई रूप से निरस्त की जाएगी। यह कारण इस प्रकार से हैं
उक्त स्वीकृत आवास के हितग्राहियों में से विभिन्न कारणों जैसे- सरकारी नौकरी, मृत नॉमिनी नहीं, स्थाई पलायन, अस्थाई रूप से पलायन एवं हितग्राही की मृत्यु, नॉमिनी पलायन, अन्य ऐसे हितग्राहियों की स्वीकृति अस्थाई रूप से निरस्त की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ जिले में पीएम आवास योजना के उक्त हितग्राहियों को दावा आपत्ति आवास शाखा जिला पंचायत कोरबा में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने को कहा गया था।
यदि आपने भी पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत आवेदन किया है और आप इस योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को अपनाना होगा। ये स्टेप्स इस प्रकार से हैं
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