प्रकाशित - 19 Sep 2023
किसानों को खेती के लिए सस्ते कृषि यंत्र (agricultural machinery) उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत कई प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मिलता है। कृषि यंत्र अनुदान योजना की सूची में ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, रीपर बाइंडर (Tractor, Rotavator, Cultivator, Thresher, Reaper Binder) से लेकर कृषि ड्रोन (agricultural drone) तक की खरीद पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को महंगे कृषि यंत्र सब्सिडी (agricultural machinery subsidy) पर उपलब्ध हो जाते हैं। इससे उनकी खेती की लागत में कमी आती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से रीपर, रोटावेटर (Reaper, Rotavator) सहित खेती के टॉप 7 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इस योजना के तहत इन टॉप 7 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 20 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं और 2 अक्टूबर तक इस योजना के तहत कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी, कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से खेती के काम आने वाले टॉप 7 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। जिन यंत्रों पर शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है उनमें रोटावेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेटर (35 एचपी से अधिक), चॉफ कटर (ट्रैक्टर/विद्युत चलित), रीपर (स्वचालित या ट्रैक्टर चलित) एवं रीपर कम बाइंडर पर सब्सिडी दी जा रही है।
अलग-अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के नियमानुसार किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान करती है। यदि बात की जाए मध्यप्रदेश सरकार की तो यहां कृषि यंत्रों पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी उन्हें कृषि यंत्र की लागत पर दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत व अन्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। जीएसटी व अन्य टैक्स का भुगतान किसान को स्वयं करना होता है। किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी राशि की जानकारी के लिए आप पोर्टल पर दिए गए केलकुलेटर (calculator) की सहायता से जान सकते हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना एमपी (krishi yantra anudan yojana MP) में सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) में आवेदन करते समय आपको आवेदन के साथ निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) लगाना होगा। यह ड्राफ्ट आपको अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन पर काेई विचार नहीं किया जाएगा। जिलेवार सहायक कृषि यंत्री सूची हम खबर के अंत में दे रहे हैं। आप वहां पर दिए गए लिंक के माध्यम से जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची देख सकते हैं।
जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए आपको आवेदन के साथ धरोहर राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना जरूरी है। इसके तहत कृषि यंत्र रोटवेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेर (35 एचपी से अधिक), पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चलित) हेतु आपको 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। वहीं कृषि यंत्र रीपर कम बाइंडर के लिए आपको 10,000 रुपए की राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा।
कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा। इसके लिए राज्य के किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट (official website) का लिंक https://farmer.mpdage.org/Home/Index है। आप इस पर जाकर आवदेन कर सकते हैं। आवेदन 20 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर 2023 तक किए जा सकते हैं। योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदनों में से लाभार्थी का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। इन कृषि यंत्रों के लिए चयनित लाभार्थियों की लॉटरी 3 अक्टूबर 2023 को निकाली जाएगी जिसे ई-कृषि अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।
कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसान को बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड (upload) करना होगा। इसलिए किसान भाई डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाते समय नीचे दी गई बातों का ध्यान रखें वरना आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं
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