प्रकाशित - 27 Mar 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है कृषि यंत्र अनुदान योजना। ये योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को खेती के लिए सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि यंत्रों पर अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमानुसार अलग-अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान में किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्र अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को खेती में काम आने वाले प्रमुख यंत्रों में से रोटावेटर पर भी अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जो किसान सरकारी अनुदान पर रोटावेटर की खरीद करना चाहते हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि रोटवेटर की खरीद पर राजस्थान में किसानों को 50,400 रुपए रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको रोटावेटर पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान, अनुदान पर रोटावेटर लेने के लिए कहां करना और कैसे करना है आवेदन, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की अवश्यकता होगी आदि इन सभी बातों की जानकारी दे रहे हैं।
रोटावेटर, ट्रैक्टर के साथ चलने वाला उपयोगी कृषि यंत्र है। इस यंत्र उपयोग किसान फसल अवशेषों को हटाने के साथ ही भूमि को अगली फसल की बुवाई की तैयारी में कर सकते हैं। इस यंत्र की सहायता से गेंहू, मक्का और गन्ना आदि फसल अवशेषों को हटाने के साथ ही उनका मिश्रण करने का काम किया जा सकता है। अधिकांश रोटावेटर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उन्हें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है। रोटावेटर का उपयोग 125 मिमी से लेकर 1500 मिली की गहराई तक जुताई के लिए किया जा सकता है। यह मिट्टी को बहुत ही कम समय में तैयार कर देता है और मिट्टी की नमी को भी बनाए रखता है। इस तरह किसानों के लिए खेत की तैयारी में रोटावेटर एक बेहतर भूमिका निभाता है।
रोटावेटर की खरीद पर सरकार से सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। राजस्थान में किसानों को रोटावेटर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत किसान व महिला किसान को 42000 रुपए से लेकर 50,400 रुपए की सब्सिडी जो भी कम हो दी जाएगी। वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी 34000 रुपए से लेकर 40,300 रुपए तक हो सकती है। यह सब्सिडी 20 बीएचपी से अधिक की क्षमता से 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तक के रोटावेटर्स पर दी जाएगी।
रोटवेटर पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इसके लिए आवेदन कराना होगा। आवेदन के लिए किसानों को जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
रोटवेटर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को इसके लिए राजकिसान साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए रजिस्ट्रेशन आप ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। अलावा कृषि यंत्र अनुदान योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट राजकिशन साथी पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अथवा उद्यान कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं जिला स्तर पर आप उप निदेशक कृषि (विस्तार) या उपनिदेशक उद्यान से संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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