कृषि यंत्र अनुदान योजना : ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 29 May 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र अनुदान योजना : ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी

जानें, किन यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

किसानों को खेती के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती का काम आसान हो जाता है और फसल की लागत में भी कमी आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) के तहत किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है ताकि वे सस्ती दर पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकें। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्यों में वहां की सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात ये है कि यहां कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना छत्तीसगढ़ की जानकारी दे रहे हैं।

ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण योजना के जरिये किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए बैंक से ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है।

किसानों कृषि यंत्र खरीदने के लिए बैंक से मिलता है लोन 

छत्तीसगढ़ में किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए बैंक से लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र की खरीदी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को उनकी उपयोगिता के अनुसार कृषि यंत्र प्रदान कराने के लिए ट्रैक्टर सहित अन्य शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर बैंकों के माध्यम से आसानी से ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

अब तक कितने किसानों को सब्सिडी पर मिले कृषि यंत्र

यदि बात की जाए कि अब तक छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कितने किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी गई तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सरकार की ओर से संचालित कृषि यांत्रिकरण की योजना- कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन व अन्य सहगाभागी योजनाओं के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में 610 किसानों को ट्रैक्टर एवं शक्ति चलित कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए किसानों को करीब 5 करोड़ 90 लाख 42 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। इसमें वर्ष 2019 में 99 किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मिनी राइस मिल, रीपर पर 58 लाख 59 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। वहीं वर्ष 2020-21 में किसानों की संख्या के बढ़ाते हुए ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, रोटावेटर, सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल, मिनी राइस मिल, रीपर पर 110 किसानों को एक करोड़ 39 लाख् 96 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में ट्रैक्टर एवं अन्य शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर 121 किसानों को 1 करोड़ 55 लाख 65 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। वर्ष 2022-23 में 168 ट्रैक्टर, 7 पैडी ट्रांसप्लांटर, 26 रीपर, 8 कम्बाइन हार्वेस्टर, 7 मिनी राइस व दाल मिल, 25 थ्रेसर, पावर टिलर, 32 सीडकम फर्टिलाइन ड्रिल, 6 अन्य कृषि यंत्र, बेलर, कल्टीवेटर, लेबलर मशीन, हेरो एवं पावर वीडर पर कुल 280 किसानों को 2 करोड़ 36 लाख 22 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना छत्तीसगढ़ में आवेदन के लिए क्या है पात्रता

कृषि यंत्र अनुदान योजना में छत्तीसगढ़ में आवेदन के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है, वे इस प्रकार से हैं

  • इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी किसान ही उठा सकते हैं। अन्य राज्य के किसान इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
  • योजना में आवेदन के लिए किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • योजना में आवेदन के लिए किसान के पास स्वयं की खेती योग्य भूमि होना जरूरी है।
  • इस योजना के तहत एक परिवार के एक ही किसान को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • किसान को चयन किए गए कृषि यंत्र पर ही सब्सिडी दी जाएगी।
  • योजना के तहत कृषि यंत्र की ख्ररीद का पक्का बिल आपके पास होना जरूरी है तब ही आपको सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तोवजों की होगी आवश्यकता

कृषि यंत्र अनुदान योजना छत्तीसगढ़ के तहत आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावोजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का आय-प्रमाण पत्र
  • किसान का पहचान पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए यदि लागू हो तो)
  • किसान का आयु प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी
  • किसान का मोबाइल नबर जो आधार से लिंक हो।
  • किसान के जमीन के कागजात
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply)

कृष यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर वहां से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राप्त आवेदन में मांगी गई सभी सूचनाएं सही से भर दें। इसके बाद इस फॉर्म के साथ अपनी स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी अटैच करें। अब इस फॉर्म को कृषि विभाग के कार्यालय में संबंधित अधिकारी के पास जमा कराएं। फॉर्म जमा किए जाने के बाद आपके फॉर्म में दी गई जानकारी को सत्यापित किया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपको सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने की स्वीकृति दे दी जाएगी। सब्सिडी का पैसा आपको कृषि यंत्र की खरीद का बिल प्रस्तुत के बाद आपके खाते में भेज दिया जाएगा। यहां ध्यान रखने वाली बात ये हैं कि कृषि यंत्र की खरीद कृषि विभाग में पंजीकृत कंपनी या विक्रेता से ही करनी होगी तभी आपको अनुदान का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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