ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के लिए सरकार से मिलेगा अनुदान

Share Product Published - 08 Sep 2021 by Tractor Junction

ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के लिए सरकार से मिलेगा अनुदान

जानें, कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

भारत में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को पॉली हाउस और शेडनेट हाउस तकनीक से खेती करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। संरक्षित खेती से तात्पर्य यह है कि उस तकनीक का इस्तेमाल हो जिससे प्राकृतिक आपदा से फसल को कम से कम नुकसान हो और बेहतर उत्पादन मिल सके।

इस लिहाज से पॉली हाउस  और शेडनेट हाउस तकनीक किसानों के लिए काफी लोकप्रिय हो रही है। लेकिन छोटे किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खेती में इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पॉली  हाउस और शेडनेट हाउस के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी पर ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, पैक हाउस एवं अनार तथा नींबू उच्च घनत्व ड्रिप रहित खेती के लिए राज्य के चयनित जिलों के किसानों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार इन घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 


ग्रीन हाउस और नेटशेड हाउस पर कितनी मिलती है सब्सिडी

ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा लगभग 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है अर्थात इन्हें कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी देय है। सब्सिडी का प्रावधान हर राज्य सरकार अलग-अलग तय करती है।


सब्सिडी के लिए किन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

अभी राज्य के उद्यानिक विभाग ने एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत दिए गए घटकों के लिए के सीहोर जिले के बुदनी और नसरुल्लागंज विकासखंड के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इन दोनों विकासखंड के सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। 


योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारण लक्ष्य

एकीकृत बागवानी मिशन योजना तहत मध्यप्रदेश के चयनित जिलों के किसानों के लिए नीचे दिए गए घटकों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसमें ग्रीन हाउस, शेडनेट हॉउस, प्लास्टिक मल्चिंग, पैक हाउस फल क्षेत्र विस्तार अनार उच्च घनत्व ड्रिप रहित नींबू उच्च घनत्व ड्रिप रहित शामिल हैं। अभी फिलहाल सीहोर के बुदनी तथा नसरुल्लागंज विकासखंड के लिए कई प्रकार के कृषि उपकरण दिया जा रहा है। इन सभी के लिए भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है। बुदनी तथा नसरुल्लागंज के लिए भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य इस प्रकार है-

  • ग्रीन हाउस के लिए निर्धारित लक्ष्य -  इसके लिए भौतिक लक्ष्य 13,840 वर्गमीटर है जबकि वित्तीय लक्ष्य 58.40 लाख है।
  • शेडनेट हॉउस के लिए निर्धारित लक्ष्य- इसके लिए भौतिक लक्ष्य 96,000 वर्गमीटर है जबकि वित्तीय लक्ष्य 340.80 लाख है। 
  • प्लास्टिक मल्चिंग के लिए निर्धारत लक्ष्य- इसके लिए भौतिक लक्ष्य 200 हेक्टेयर है जबकि वित्तीय लक्ष्य 32.00 लाख है। 
  • पैक हाउस के लिए निर्धारित लक्ष्य- इसके लिए भौतिक लक्ष्य 12.00 इकाई है जबकि वित्तीय लक्ष्य 20.00 लाख है। 
  • फल क्षेत्र विस्तार अनार उच्च घनत्व ड्रिप रहित - इसके लिए भौतिक लक्ष्य 12,500 वर्गमीटर है जबकि वित्तीय लक्ष्य 3.00 लाख है।
  • नींबू उच्च घनत्व ड्रिप रहित- इसके लिए भौतिक लक्ष्य 2.90 हेक्टेयर है जबकि वित्तीय लक्ष्य 0.70 लाख है। 


सब्सिडी का लाभ लेने के लिए योजना में कैसे करें आवेदन

एकीकृत बागवानी योजना के तहत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन 6 सितंबर 2021 से सुबह 11 बजे से शुरू हो गए हैं और लक्ष्य पूरा नहीं होने तक आवेदन लिए जाएंगे। दिए गए लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं।


सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ग्रीन हाउस और नेटशेड पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए किसान भाइयों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वे इस प्रकार से हैं-

  • किसान का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  • लाभार्थी के पास सिंचाई के साधन के दस्तावेज
  • आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर
  • बैंक पास बुक की कॉपी
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • क्षेत्र या खेत का नक्शा जहां पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ शेडनेट हाउस संरचना बनाई जानी है।
  • मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट
  • लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, यदि लागू होता है।


योजना के संबंध मे अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

जैसा कि ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, पैक हाउस एवं अनार तथा नींबू उच्च घनत्व ड्रिप रहित खेती पर अनुदान हेतु आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/  पर देख सकते हैं।

 

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