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सिंचाई और मछली पालन के लिए किसानों को, तालाब बनाने पर मिलेगा अनुदान

प्रकाशित - 19 Aug 2023

सिंचाई और मछली पालन के लिए मिल रहा है तालाब, किसानों का बढ़ेगा मुनाफा

सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने और किसानों की इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें कई सिंचाई और मछली पालन परियोजनाओं पर काम कर रही है। किसानों को तालाब देने से सिंचाई सुविधा तो बढ़ी ही है, साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। क्योंकि एक तालाब से किसान न सिर्फ अपनी सिंचाई की जरूरतों को पूरी कर पाते हैं बल्कि इससे मछली पालन, जलीय खेती जैसे कार्यों से किसान अपनी आय को काफी तेजी से बढ़ा पाते हैं। यही वजह है कि तालाब बनाने के लिए किसानों को सरकार आर्थिक मदद करती है। इसके लिए राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। ताकि जल संग्रहण, छोटा तालाब या डिग्गी बनाने के लिए किसानों की मदद की जा सके। 

ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हम आपको टॉप 3 तालाब योजना के बारे में बता रहे हैं जिसके अन्तर्गत किसान आवेदन कर तालाब बनाने पर भारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और जरुरी दस्तावेजों आदि की जानकारी के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।

टॉप 3 तालाब योजना 

किसानों को तालाब बनाने पर अनुदान देने के लिए टॉप 3 तालाब योजना की बात करें तो, ये हैं :

  • राजस्थान खेत तलाई योजना ( Rajasthan Farm Pond Scheme )
  • मध्यप्रदेश तालाब योजना ( Madhya Pradesh Pond Scheme)
  • उत्तरप्रदेश तालाब योजना ( Uttar Pradesh Pond Scheme )

1) राजस्थान खेत तलाई योजना : 

राजस्थान खेत तलाई योजना या राजस्थान फार्म पौंड स्कीम के तहत राजस्थान के किसानों को तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य वर्षा के पानी को इकट्ठा करना और इसे सिंचाई के काम में लेना है। 

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास 0.3 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है। 

वहीं अगर योजना के तहत तालाब पर दिए जाने वाले अनुदान की बात करें तो राजस्थान खेत तालाब योजना के तहत 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की पूरी जानकारी इस प्रकार है।

  • कच्चे फार्म पौंड के लिए अनुदान राशि : कच्चे तालाब के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 70% या अधिकतम 73,500 दिए जाएंगे। 

    वहीं अन्य कृषक वर्गों को कच्चे तालाब के निर्माण के लिए 60% या अधिकतम 63000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

  • प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड के लिए अनुदान राशि : प्लास्टिक लाइनिंग वाले तालाब के निर्माण पर किसानों को ज्यादा राशि की सब्सिडी दी जाएगी। क्योंकि इस तालाब के निर्माण में ज्यादा लागत आती है।

    अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को इस तालाब के लिए 90% या अधिकतम 1,35,000/- रुपए दिए जाएंगे।

    वहीं अन्य कृषक वर्गों को इस तालाब के निर्माण के लिए 80% या अधिकतम 1,20,000/- रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

अब एक कंसर्न यह भी आता है कि इस योजना में आवेदन कैसे करें तो आपको बता दें कि राजस्थान खेत तालाब योजना में आवेदन करने के लिए राज किसान वेब पोर्टल पर जा सकते हैं और मेन्यू बार में किसान पर क्लिक करें और खेत तलाई पर क्लिक करें। योजना के बारे में जानकारी लेकर आवेदन करने के लिए “यहां क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन पेज पर जाने में समस्या हो तो इस लिंक http://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan को ओपन करें। और सीधे पेज पर पहुंचें। 

आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज, जनाधार कार्ड, जमीन का दस्तावेज, रसीद, आधार कार्ड आदि इकट्ठा करके रखें। “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपने जन आधार आईडी से लॉगिन करें और आवेदन पूरा करें। आवेदन करने में होने वाली किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हों तो हेल्प डेस्क नंबर 0141-292704 या 0141-2922613 पर कॉल करें अथवा नजदीकी सीएससी या ई मित्र सेंटर से आवेदन को पूरा करें।

2) उत्तरप्रदेश खेत तालाब योजना 

उत्तरप्रदेश खेत तालाब योजना के तहत उत्तरप्रदेश के किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। उत्तरप्रदेश के किसान आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन माध्यम से ही यूपी खेत तालाब पर अनुदान हेतु बुकिंग किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीकरण संख्या का होना जरूरी है। पंजीकरण संख्या के साथ-साथ आधार कार्ड और जमीन के दस्तावेज, रसीद आदि का होना जरूरी है।

उत्तरप्रदेश में तालाब योजना पर मिल रहे अनुदान की बात करें तो इस योजना के तहत किसानों को छोटे और बड़े दो प्रकार के तालाब पर अनुदान दिया जाएगा। किसान अपने कृषक पंजीकरण संख्या के आधार पर किसी एक प्रकार के तालाब के लिए अनुदान ले सकते हैं। बड़े तालाब का आकार 35x30x3 मीटर है, जबकि छोटे तालाब का आकार 22x20x3 मीटर है। किसान जो भी तालाब बनवाते हैं, किसान को तालाब निर्माण की कुल लागत पर 50% का अनुदान दिया जाएगा।

  • अगर किसान छोटा तालाब का निर्माण करते हैं तो इसमें कुल लागत 1,05,000/- रुपए आती है। जिसमें 50% यानी सरकार 52,500 रूपए का अधिकतम अनुदान किसान को देगी। साथ ही प्लास्टिक लाइनिंग के लिए 75000 रुपए की अतिरिक्त राशि किसानों को दी जाएगी। इस तरह कुल अनुदान 1,27,500 रुपए का किसानों को मिलेगा।
  • अगर किसान बड़ा तालाब का निर्माण करते हैं, इस तालाब के निर्माण में किसान की कुल लागत 2,28,400/- रुपए है। जिसमें किसान को अनुदान के रूप में 50% यानी अधिकतम 1,14,200/- रुपए मिलेगा। इसके अलावा प्लास्टिक लाइनिंग के लिए सरकार द्वारा 75000 रुपए का राशि भुगतान किया जाएगा।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात का होना जरूरी है। योजना में आवेदन करने के लिए उत्तरप्रदेश कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक http://agriculture.up.gov.in/pmsytoken/token/KhetTallabToken.aspx को ओपन करें। जिसके बाद जनपद चुनें, पंजीकरण संख्या भरें, तालाब का प्रकार चुनें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
इसके बाद मांगी गई सभी जानकारियों को भरते हुए आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पूरी करें।

3. मध्यप्रदेश बलराम तालाब योजना 

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एमपी बलराम तालाब योजना चलाई गई है, जो किसानों के लिए एक शानदार योजना है। इससे किसानों को तालाब बनाने में सरकार से मदद मिलती है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब निर्माण के लिए 75% का अनुदान दिया जा रहा है। पानी की कमी से सिंचाई जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यह योजना सरकार का एक बड़ा कदम है। 

योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले अनुदान की बात करें तो तालाब या नहर निर्माण पर आर्थिक रूप से कमजोर और एससी-एसटी वर्ग के किसान को 75% तक यानी अधिकतम 75000 रुपए तक अनुदान दिया जाता है। अगर निर्माण की लागत 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उस खर्च को किसान खुद वहन करेगा। वहीं अन्य कृषक वर्ग को इस योजना के तहत 40% का अनुदान मिलता है, जो 2 लाख रुपए की कुल लागत तक ही मिलता है। अधिकतम 80,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों के फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का इंतजाम करना है। ताकि फसल का उत्पादन प्रभावित न हो और तालाब में वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके और उस जल का उपयोग मछली पालन जैसे लाभप्रद खेती में किया जा सके।

इस योजना के पात्रता की बात करें तो जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी हैं और कृषक पंजीकरण हो चुका है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-2018 में जारी ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई योजना का लाभ उठा चुके हैं, वैसे किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। स्प्रिंकलर सही यानी चालू अवस्था में होना भी जरूरी है।

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करें तो कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से इस योजना के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पूर्व ड्रिप स्प्रिंकलर खरीद रसीद और योजना से जुड़े अन्य प्रमाण पत्र, जमीन का दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र के साथ इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए और कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सीधे पंजीकरण कर आवेदन करने के लिए इस लिंक https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification को ब्राउजर में खोलें। अगर आप पंजीकृत किसान हैं तो आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें। अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो बायोमैट्रिक डिवाइस की मदद से नवीन पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करते हुए नया पंजीकरण भी कर सकते हैं।

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