ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार देगी लोन और ब्याज सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 12 Nov 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार देगी लोन और ब्याज सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा फायदा

किसानों को खेती-किसानी सहित कई अन्य कामों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यदि वे इसके लिए गांव के साहूकार से पैसा उधार लेते हैं तो उन्हें अधिक ब्याज चुकाना होता है। ऐसे में किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को कृषि और अकृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने और उस पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। 

इस संबंध में राज्य सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना, 2024-25 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के किसानों को इस साल ऋण लेने पर अब 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। किसान ट्रैक्टर, कृषि यंत्र सहित अन्य कृषि यंत्र की खरीद सहित कई कार्यों के लिए आसानी से कम ब्याज दर पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

किसानों को दीर्घकालीन ऋण पर मिलेगी 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी

प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक के मुताबिक यह योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों के जरिये वितरित कृषि व अकृषि ऋणों को समय पर चुकाने पर लागू होगी। यदि कोई किसान केंद्रीय सहकारी बैंक के जरिये सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस साल कृषि ऋण लेता है और उसे नियमित रूप से चुका देता है तो उसे 7 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार उसे मात्र 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। इस बार ब्याज अनुदान के लिए कुल 39.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बता दें कि प्रदेश में पहली बार दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर समय पर चुकाने पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

पूर्व में लिए गए ऋण पर मिलेगा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान

सहकारिता मंत्री के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान की घोषणा की थी, जिसे किसान के हित में प्राथमिकता से लागू कर दिया गया है। जिन किसानों ने पूर्व में कृषि ऋण लिया हुआ है और वे अपने ऋण को समय पर चुका रहे हैं तो ऐसे किसानों को उनके द्वारा लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

पहली बार अकृषि ऋणी किसानों को भी किया गया योजना में शामिल

उन्होंने बताया कि पहली बार इस योजना के तहत उत्पादक अकृषि ऋणी किसानों को भी शामिल किया गया है। इससे अब इन किसानों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने अपने अकृषि कार्यों के अलावा भी सहकारी बैंक से ऋण ले रखा है। अब उत्पादक अकृषि ऋणों को समय पर चुकाने वाले किसानों को भी 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में किसानों को अकृषि कार्यों के लिए 3.50 प्रतिशत की दर से ऋण मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके द्वारा लिए गए ऋणों की किश्तों का समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है।

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योजना के तहत किसान किन कृषि व अकृषि कार्यों के लिए ले सकते हैं ऋण

इस योजना के तहत किसान ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर, पॉवर टिलर, नलकूप, कूप गहरा करना, पंपसेट, फव्वारा या ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी या हौज का निर्माण, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउंड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि खरीदने, अनाज या प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड,बकरी,सुअर,मुर्गीपालन, उद्यानीकरण, ऊंट या बैलगाड़ी खरीदने, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जेट्रोफा प्लांटेशन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए ऋण ले सकेंगे। इन कार्यों के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा किसान अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, शिक्षा ऋण, स्वरोजगार, क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी ऋण और खेत में आवास निर्माण आदि के लिए भी ऋण ले सकेंगे। इस पर भी किसानों को नियमानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के तहत मिलने वाले ब्याज अनुदान से किसानों को कितना होगा लाभ

राजस्थान सहकार किसान कल्याण योजना के तहत राज्य का कोई किसान इस साल यदि 10 लाख रुपए का ऋण लेता है और वह अपने ऋण की सभी किश्तें नियमित चुका देता है तो उसे 7 प्रतिशत की दर से 68,231 रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। इस तरह उसे 107220 रुपए ब्याज चुकाने की जगह 4 प्रतिशत की दर से मात्र 38,989 रुपए ही ब्याज देना होगा।

इसी प्रकार यदि किसान खेत पर आवास योजना के तहत 50 लाख रुपए का अकृषि ऋण लेता है और वह ऋण की सभी किश्तें समय पर चुकाता है तो उसे इस साल 5 प्रतिशत की दर से राशि 2,46,108 रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस तरह उसे 4,18,385 रुपए जगह 3.50 प्रतिशत की दर से मात्र 1,72,277 रुपए ही ब्याज के रूप में चुकाना होगा।  

योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान कहां करें संपर्क

सहकार किसान कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले कृषि व अकृषि ऋणों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी सहकारी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारियों से भी इस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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