प्रकाशित - 29 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
मुर्गी पालन (Poultry Farming) में बेहतर कमाई को देखते हुए आज ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मुर्गी पालन का काम किया जा रहा है। मुर्गी पालन से किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ही सरकार भी इस बिजनेस के लिए सब्सिडी (subsidy) देती है। इसी क्रम में राज्य सरकार मुर्गी पोल्ट्री फार्म योजना का संचालन कर रही है। खास बात यह है कि मुर्गी पोल्ट्री फार्म योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थी को 5 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दे रही है। ऐसे में राज्य के जो किसान या युवा मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म खोलकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य पशुपालन विभाग की ओर से इस योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं।
राज्य सरकार की ओर से मुर्गी पालन बिजनेस (Poultry Farming Business) को लेकर समेकिन मुर्गी विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अनुदान यानी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार का इस योजना को चलाने का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवा व किसानों को रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। योजना के तहत 3,000 ब्रायलर मुर्गी फार्म निर्माण के लिए विभाग द्वारा अनुमानित लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है जिस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 30 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान मिल सकता है।
समेकित मुर्गी विकास योजना बिहार के तहत 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए बैंक ऋण की भी व्यवस्था है, लेकिन बैंक से लोन लाभार्थी और बैंक के संबंध पर निर्भर करेगा। आवेदन के समय आवेदक द्वारा बैंक की स्थिति में मार्जिन मनी के रूप में प्रोजेक्ट लागत की 10 प्रतिशत राशि एवं स्व-लागत की स्थिति में परियोजना लागत की पूरी राशि उपलब्ध होनी चाहिए। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को अधिकतम 3 लाख रुपए का बैंक से लोन मिल सकता है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थी को अधिकतम 5 लाख रुपए तक बैंक से ऋण मिल सकता है।
लाभार्थियों को 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Broiler Poultry Farm) खोलने के लिए आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कम से कम 7,000 वर्गफीट (16.10 डिसमिल) भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि सड़क से जुड़ी होनी चाहिए ताकि परिवहन की सुविधा आदि सुविधाजनक रूप में हो सके। यह भूमि स्वयं की, पैतृक या लीज की हो सकती है। आवेदक के ना भूमि होने की स्थिति में भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/लगान रसीद तथा लीज की होने पर एकरारनाम आवेदन के समय अपलोड करना जरूरी होगा।
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
(आवेदक इन उपरोक्त दस्तावेजों को स्कैन करवाकर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में अपने पास रख लें ताकि आवदेन के समय इन दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।)
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3,000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (Broiler Poultry Farm) खोलने के इच्छुक व्यक्ति को विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आधार संख्या या वोटर कार्ड संख्या की सहायता से पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवदेन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी जिसमें आवेदन आई.डी. के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी या आधार संख्या या वोटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवदेक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल संलग्न करनी होगी। योजना से जुड़ी ओर अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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