मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना : भूमिहीन किसानों को प्लॉट देगी सरकार

Share Product प्रकाशित - 06 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना : भूमिहीन किसानों को प्लॉट देगी सरकार

राज्य सरकार ने किया योजना का विस्तार, जानें, किन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा इसका लाभ

सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं चला रखी है जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) के तहत भूमिहीन किसानों को प्लॉट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपए सालाना आय वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को राज्य सरकार की ओर से प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे राज्य के ग्रामीण परिवारों को सहायता मिल सकेगी। 

राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Mukhyamantri Awas Yojana Gramin) में संशोधन के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी (Mukhyamantri Awas Yojana Shahari) में भी संशोधन किया गया है ताकि अधिक से अधिक गरीब व जरूरतमंदों लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके।

क्या है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (What is Chief Minister Housing Scheme Rural)

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण  (Mukhyamantri Awas Yojana Gramin) को गांव में रहने वाले कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Mukhyamantri Awas Yojana Gramin) के तहत 1.80 लाख रुपए तक सालाना आय वाले भूमिहीन गरीब लोगों को प्रदेश सरकार 50 से 100 वर्ग गज का प्लाट अलॉट करेगी। वहीं प्रदेश के बड़े गांव यानी महाग्रामों में 50-50 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। जबकि सामान्य गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

कितनी रखी गई है प्लॉट की कीमत (What is the price of the plot)

योजना के तहत भूमिहीन गरीब लोगों को जो प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे उनके लिए जमीन सरकार अपने सरकारी खजाने से पंचायतों से खरीदेगी। पिछले दिनों प्रदेश सरकार की ओर से 20,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए गए थे। जबकि जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए थे, उनके खातों में एक लाख रुपए की राशि डाली गई थी। इस तरह राज्य सरकार की नजर में एक प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए है।

योजना में क्या किया गया है संशोधन

अब सरकार ने नए चिह्नित होने वाले गरीबों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसे संशोधित प्रारूप में लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास (मकान) की जरूरतों को पूरा करना है। संशोधित नीति के अनुसार जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाट मिला है। उन्हें भुगतान करने के लिए अधिक समय सीमा दी गई है। अब से पहले प्लॉट का ड्रा होने के बाद प्लॉट मिलने वाले आवदकों को एक महीने में 10,000 रुपए की दूसरी किस्त और बाकी 80,000 रुपए की राशि छह किस्तों में देनी होती थी। अब 10,000 रुपए की दूसरी किस्त प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलने के दो महीने बाद तक जमा करा सकेंगे। जबकि शेष बचे 80,000 रुपए प्लॉट का एलओआई जारी होने की तिथि से तीन साल में मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। राज्य सरकार ने प्लॉट की कुल कीमत एक लाख रुपए तय की है।

जगतजीत लेजर लैंड लेवलर

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा के लिए पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई है। योजना के लिए जो पात्रता व शर्तें तय की गई हैं, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  • वे परिवार जिनके पास रहने के लिए स्वयं का मकान नहीं है या फिर वे कच्चे मकान में रह रहे हैं, वे सभी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • भूमिहीन ग्रामीण परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (Document) इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदक का परिवार पहचान पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का निवास का प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा में कैसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हरियाणा में आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा सी-15, आवास भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा के 0172-2585852,0172-2568687 या 0172-2567233 पर संपर्क करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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