बीपीएल (BPL) परिवारों को फ्री में प्लॉट देगी सरकार

Share Product प्रकाशित - 12 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

बीपीएल (BPL) परिवारों को फ्री में प्लॉट देगी सरकार

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इसके तहत कैसे मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार की ओर से गरीब व बीपीएल परिवारों (BPL Families) के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं जिसका उन्हें लाभ मिल रहा है। इसी के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर योजनाओं का संचालन कर राज्य के लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों को फ्री प्लॉट (Free Plot) दिए जाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर वे मकान बनाकर रह सकेंगे। योजना के तहत जिन बीपीएल परिवारों के पास रहने के लिए स्वयं का घर का मकान नहीं है, उनको इस योजना के तहत फ्री प्लॉट (Free Plot) दिए जाएंगे। पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किस योजना के तहत मिलेगा फ्री में प्लॉट (Under which scheme you will get free plot)

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistaar (MMGAY-E)) के तहत राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को भूखंड (प्लॉट) उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना मूल रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana) का ही विस्तारित रूप है। 2024-2027 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों खासकर भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए भूखंड उपलब्ध कराना है ताकि वे उस पर अपना घर बना सके।

कितने वर्ग गज का प्लॉट देगी सरकार (How many square yards of plot will the government give)

राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistaar (MMGAY-E)) के तहत 50 व 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवार को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्गगज का आवासीय भूखंड यानी प्लॉट उपलब्ध कराया जाएगा।

मकान बनाने के लिए बैंक से मिलेगा सस्ता लोन (Will get cheap loan from bank to build house)

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistaar (MMGAY-E)) योजना के तहत राज्य के पात्र बीपीएल प्लॉट धारियों को मकान बनाने के लिए बैंक से लोन भी मिल सकेगा। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को उनके घर के निर्माण काे पूरा करने में सहायता करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज पर लोन की सुविधा मिल सकेगी। योजना के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा।

फ्री प्लॉट के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता (What should be the eligibility for free plot)

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistaar (MMGAY-E)) के तहत फ्री प्लॉट के लिए कुछ पात्रता व शर्तें भी हैं, जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास पहले से किसी सरकारी योजना में भूखंड या प्लॉट नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार पात्र होंगे।

फ्री प्लॉट के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन (How to register for free plot)-

हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई)  (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistaar (MMGAY-E)) के तहत रजिस्ट्रेशन इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर जाकर कराया जा सकता है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के नंबर 0172-3520001 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।

फ्री प्लॉट के लिए क्या रहेगी प्रक्रिया (What will be the process for free plot)

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) (Mukhyamantri Gramin Awas Yojana Vistaar (MMGAY-E)) योजना के तहत संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता की जांच की जाएगी। इसके बाद पात्र व्यक्ति को मात्र 1000 रुपए की एकमुश्त लागत के भुगतान पर भूखंड आवंटित किया जाएगा। भूखंड प्रदान करने के बाद अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र या अधिकार पत्र जारी होने के दो साल के भीतर विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा नहीं मिलने पर लाभार्थी को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के अनुसार जमीन की कीमत उपलब्ध कराएगी।

योजना से संबंधित आवश्यक लिंक-

योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://hfa.haryana.gov.in/

योजना में आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक- https://hfa.haryana.gov.in/mmgaye/site/application

योजना से संबंधित फोन नंबर- 0172-3520001

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