Published - 26 Apr 2022 by Tractor Junction
किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने और उन्हें फिर से बैंक से ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से कई राज्यों की सरकार ने अपने यहां किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया है। इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से भी किसानों के 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50 हजार रुपए तक के बकाया ऋण माफ किए जाएंगे। इसके लिए लाभार्थी सूची की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यदि आप भी झारखंड राज्य के किसान है और कर्जमाफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट को पूरा पढ़ें ताकि आपको पूरी योजना की ठीक से जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं क्या है झारखंड सरकार की कर्जमाफी योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सारेन ने 15 अगस्त 2021 को झारखंड किसान कर्ज माफी योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी सीमांत और छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बता दें कि झारखंड में 5 लाख से भी अधिक ऐसे किसान हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है। इनमें से अधिकांश किसानों ने कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिये लिया हुआ है। झारखंड में कर्ज माफी योजना को अगले साल तक के बढ़ा दिया गया है। यदि किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और लाभार्थी सूची में अपना नाम देखना होगा। यदि लाभार्थी सूची में आपका नाम होता है तो आपका 50 हजार रुपए का कर्ज माफ हो जाएगा।
किसान कर्ज माफी योजना झारखंड के तहत राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसी के साथ ही गन्ने की फसल, फलों के साथ अन्य पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को भी किसान कर्ज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। कर्ज माफी योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक रूप से सहायता करना है ताकि वे अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए दुबारा बैंक लोन ले सकें।
किसान कर्ज माफी योजना झारखंड में किसानों को 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। यदि किसी किसान ने एक लाख रुपए का बैंक से कर्ज ले रखा है तो उसका 50 हजार रुपए तक कर्ज माफ होगा। बाकी 50 हजार रुपए उसे ब्याज सहित बैंक को चुकाने होंगे।
किसान कर्ज माफी योजना झारखंड के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है जो इस प्रकार से हैं-
कर्ज माफी योजना झारखंड में कुछ अपात्र लोगों को योजना से अलग रखा गया है। इन्हें कर्जमाफी का लाभ नहीं दिया जाएगा चाहे वे किसान ही क्यूं न हो। जिन लोगों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा, वे इस प्रकार से हैं-
जो किसान ऋण माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से है-
ऋण माफी योजना के लिए राज्य के किसान वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक में किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिससे आवेदकों को उनके अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर वहां से फॉर्म लेना होगा। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी सूचनाओं को सही से भरना होगा। इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा और इसे बैंक में जमा कराना होगा। केवाईसी होने के बाद पात्र किसानों के ऋण माफ किए जाएंगे।
किसान कर्ज माफी योजना झारखंड के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के तहत सभी बैंक का डाटा को रखा जाएगा। इस पोर्टल पर किसान के कर्ज का पूरा ब्यौरा और कर्ज की श्रेणी आदि की जानकारी मौजूद होगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यानि एसएलबीसी द्वारा इस पोर्टल पर 50 हजार तक का कर्ज लेने वाले किसानों के लिए एक अलग फोल्डर बनाया जाएगा। इसी प्रकार 50 हजार ऊपर और एक लाख रुपए तक का लोन लेने वाले के लिए दूसरा फोल्डर और एक से ऊपर और डेढ़ लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों के लिए एक और फोल्डर बनाया जाएगा। इसी प्रकार से एसएलबीसी के पोर्टल पर अलग-अलग श्रेणी और कर्ज की रकम के हिसाब से अलग-अलग किसानों की सूची तैयार की जाएगी। अब इस सूची में से जिन किसान का बकाया ऋण 50 हजार रुपए तक का है या जिन किसान ने 50 हजार तक का लोन लिया था उनका ऋण माफ किया जाएगा। इस पोर्टल पर ही राज्य सरकार की ओर से लाभार्थी सूची भी जारी की जाएगी।
ऋण माफी योजना झारखंड के संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान अपने जिले की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अधिकारिक https://jkrmy.jharkhand.gov.in/default?lb=en वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं।
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