प्रकाशित - 11 Sep 2024
Pm Kisan Tractor Yojana 2024 : देश के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र (Krishi Yantra) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में यह योजना अलग–अलग नामों से संचालित है जिसके तहत किसानों को सब्सिडी (Subsidy) पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हाल ही में राज्य सरकार ने 4,000 ट्रैक्टर वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ किसानों को एक हजार से अधिक कृषि उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana) के तहत 2450 बड़े ट्रैक्टर और 1550 छोटे ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान को 80 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) तक लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर वितरित करेगी। इसके साथ ही दो कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे। इस तरह योजना के तहत कुल पैकेज 10 लाख रुपए का रखा गया है। योजना के तहत बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं दो कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस पर अधिकतम पांच लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। विभाग ने तय किया है कि ट्रैक्टर और सहायक कृषि यंत्र वैसे लाभुक या समूहों को दिया जाएगा, जिनके पास कम से कम 10 एकड़ कृषि भूमि हो। वहीं योजना के तहत ऐसे समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर या एलएमवी का लाइसेंस हो। इस योजना का अनुश्रवण पंचायती राज्य स्तर के पदाधिकारी करेंगे।
ट्रैक्टर वितरण योजना में आवेदन के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। योजना के तहत आवेदन हेतु जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (documents) इस प्रकार से हैं-
यदि आप झारखंड के किसान है तो आप इस मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana) का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सारेन द्वारा चलाई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत 4,000 ट्रैक्टर वितरित करने की घोषणा की है। सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ राज्य के किसान समूहों, एसएचजी, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस, पैक्स व अन्य किसान संगठनों को प्रदान किया जाएगा जिनके समूह के सदस्यों के पास 10 एकड़ कृषि भूमि है और समूहों के पास ट्रैक्टर वाहन चालने का वैध लाइसेंस है। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana) में आवेदन भूमि संरक्षण कार्यालय के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि विभाग की ओर राज्यादेश में वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही ट्रैक्टर का पैसा निकालकर पीएल खाते में डालने का आदेश दिया है। पैसा झारखंड एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स ट्रेनिंग सेंटर (जेएएमटीटीसी) के खाते में दिया जाएगा। राज्यादेश में ही भूमि संरक्षण निदेशक को इससे संबंधित आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Mukhyamantri Tractor Vitran Yojana) के तहत ट्रैक्टर वितरण और इसके खर्च का काम जेएएमएटीटीसी द्वारा किया जाएगा। जेएएमएटीटीसी कृषि विभाग के भूमि संरक्षण के अधीन एक टेस्टिंग सेंटर हैं जहां कृषि उपकरणों का टेस्ट करके लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं।
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