प्रकाशित - 11 Jun 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम कीमत पर गरीबों और जरूतमंदों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। हाल ही में अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर रहे पीएम मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दो करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों के लिए होंगे।
खास बात यह है कि पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थी को मकान खरीदने या बनाने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जाती है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग है। पीएम आवास योजना के तहत शौचालय बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है, बिजली, पानी, गैस सिलेंडर जैसी सुविधाएं भी मिलती है। बता दें कि इस साल अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पीएम आवास योजना के तहत अगले पांच साल के अंदर दो करोड़ नए मकान बनाने का ऐलान किया था।
पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे- शौचालय, बिजली का कनेक्शन, पेयजल के लिए नल कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन आदि। ये सुविधाएं पीएम आवास योजनाओं से अन्य योजनाओं को जोड़कर उपलब्ध कराई जाती हैं। इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए लाभार्थी को मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी दी जाती है। इस तरह इस योजना से कई अन्य योजनाओं को जोड़ा गया है ताकि गरीब व जरूरतमंदों को सस्ते मकान का लाभ प्रदान किया जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) को वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत अब तक 4.21 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया गया और उन्हें जरूतमंदों को आवंटित किया गया। इस योजना का लाभ गरीब, निम्न वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग को प्रदान किया जा रहा है। पहले जब यह योजना शुरू हुई थी तब इसका लाभ केवल गरीब लोगों को प्रदान किया जाता था तथा उन्हें सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन बाद में इस योजना के तहत मध्यम वर्ग को भी शामिल कर लिया गया और उन्हें भी इस योजना के तहत मकान खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाने लगा।
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) को दो भागों में चलाया जा रहा है। इसमें पहली प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-G) और दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) है। इन दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थी को मकान बनाने या खरीदने के लिए अलग- अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। इसमें पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में खुद की जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) मिलती है। वहीं पीएम आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी को अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाती है।
पीएम आवास योजना शहरी (PMAY-G) के तहत लाभार्थी को मकान खरीदने के लिए बैंक से सस्ता लोन मिलता है। जिसके ब्याज पर सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जाती है जिससे यह लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर लाभार्थी को उपलब्ध हो जाता है। ब्याज सब्सिडी 6.5 प्रतिशत की दर से 20 साल की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (subsidy) प्रदान की जाती है जो लोन पर लगने वाले ब्याज पर मिलती है। इस तरह इस योजना के तहत लाभार्थी को मकान खरीदने के लिए सस्ता लोन मिल जाता है।
पीएम आवास योजना के तहत भारत के गरीब व मध्यम वर्ग का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा योजना के तहत पात्रताएं निम्न प्रकार से हैं-
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे- पहचान पत्र, आय प्रमाण-पत्र, स्थाई निवास का पता, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज आदि। योजना के तहत नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल (http://pmayg.nic.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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