प्रकाशित - 22 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को रहने के लिए स्वयं का घर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ता मकान मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)) के तहत अगले पांच सालों में 2 करोड़ और नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान जाएगी। इसी के साथ शहरी इलाकों के लोगों को भी अपना मकान खरीदन के लिए सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऐसे में यदि आप भी तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत अपना मकान बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रासंफर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) दोनों का संचालन किया जा रहा है। इसमें पीएम आवास योजना शहरी में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) सरकार की ओर से दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण में पहाड़ी इलाकों के लिए 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है और मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ग्राणीण क्षेत्रों में मकान बनाने या मकान की मरम्मत के लिए पैसा दिया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) में मकान खरीदने के लिए सरकार की ओर से अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है। इसमें पहली किस्त में 50,000 रुपए, दूसरी किस्त में 1.5 लाख रुपए और तीसरी किस्त में शेष बची हुई राशि दी जाती है।
इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)) में सब्सिडी का पैसा तीन किस्तों में दिया जाता है जिसमें पहली किस्त 50,000, दूसरी किस्त 50,000 और तीसरी किस्त में शेष बची हुई राशि दी जाती है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)) के तहत लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है। यह राशि सब्सिडी में मिलने वाली राशि से अलग होती है। इसके लिए सरकार की ओर से शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। यह पैसा भी सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural)) के तहत लाभार्थी को स्वयं का मकान बनाने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा भी दिया जाता है। यदि कोई लाभार्थी मकान बनाने के लिए स्वयं मजदूरी करता है तो उसे मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अलग- अलग राज्य में मनरेगा की मजदूरी दर अलग-अलग है। लाभार्थी को उसी हिसाब से 100 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड होना जरूरी है।
यदि आप पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इससे पहले इसमें लगने वाले दस्तावेजों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Document) इस प्रकार से हैं।
पीएम आवास योजना के तहत आप मकान के लिए ऑनलाइन आवेदन पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं।
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