प्रकाशित - 12 Jul 2024
सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक सोलर पंप को लेकर भी है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में इस पर राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
हालांकि केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत किसानों के खेतों में लगाए जाने वाले सोलर पंपों पर 60 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाती है जिसमें 30 प्रतिशत केंद्र सरकार की ओर से तो 30 प्रतिशत राज्य सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन राज्य की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत सोलर पंप पर इससे भी अधिक सब्सिडी (subsidy) किसान को मिल सकती है। इसके लिए कई राज्यों में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए अधिक सब्सिडी मिलती है। राज्य सरकार की ओर से ऐसी ही एक योजना किसानों के लिए शुरू की है जिसका नाम सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) है जिसका लाभ उठाकर राज्य के किसान लगभग फ्री में अपने खेत में सोलर पंप (solar pump) लगवा सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा प्रदान करने के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों के खेतों में फ्री में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों के अलावा गौठानों, चरागाहों और गौशालाओं में सोलर पंप लगाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है।
सौर सुजला योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 3 एचपी और 5 एचपी के सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। यह सोलर पर डीसी और एसी समर्सिबल में होंगे। इसकी कीमत भी अलग-अलग है और इसके लिए किसान को अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी।
सोलर पंप (solar pump) की बाजार कीमत की बात करें तो 3 एचपी के सोलर पंप की कीमत 3.5 लाख रुपए है। जबकि 5 एचपी के सोलर पंप की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। लेकिन इस योजना के तहत किसान नाममात्र का अंशदान देकर अपने खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवा सकते हैं।
सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत किसानों को मिलने वाले सोलर पंप पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें 3 एचपी के सोलर पंप (3 HP solar pump) पर सामान्य किसानों को 2,55,758 रुपए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों को 2,66,758 रुपए और अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के किसानों को 2,61,758 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं यदि आप 5 एचपी का सोलर पंप (5 HP solar pump) लगवाते हैं तो इसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 3,64,144 रुपए, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3,74,144 रुपए और अन्य पिछड़े वर्ग के किसानों को 3,69,144 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है।
सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत दिए जाने वाले फ्री सोलर पंप के लिए किसानों को मामूली सा अंशदान और प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। जिसमें 3 एचपी के सोलर पंप के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 7,000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 12,000 रुपए और समान्य किसान को 18,000 रुपए का अंशदान करना होगा। इसी प्रकार 5 एचपी सोलर पंप के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 10,000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 15,000 रुपए और सामान्य किसानों को 20,000 रुपए का अंशदान करना होगा। अंशदान के अतिरिक्त किसानों को एक रुपए प्रति वॉट की दर से 03 एचपी सोलर पंप या 3000 वॉट हेतु 3,000 रुपए और 5 एचपी या 4800 वॉट हेतु 4800 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क की राशि देनी होगी।
सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत सोलर पंप की स्थापना के लिए हितग्राही के पास स्वयं के नाम खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा सिंचाई के लिए जल स्त्रोत जैसे- बोरवेल, कुआं, नदी या नाला होना अनिवार्य है। योजना में आवेदन के लिए किसान को जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसान है तो आप सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA- Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत हितग्राही का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के तहत सोलर पंप की स्थापना के लिए किसन कृषि विभाग या क्रेडा के कार्यालय में आवेदन कर सकत हैं। इसके अलावा क्रेडा के ऑनलाइन पोर्टल https://www.creda.in/ पर भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन फार्म को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने के बाद इसके साथ जरूरी दस्तावेज अटैच कर इस फार्म को कृषि विभाग या क्रेडा के आफिस में जमा करा सकते हैं। आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग या क्रेडा के आफिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना के बारे में जानने के लिए आप क्रेडा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://www.creda.in/
योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक- https://www.creda.in/on_ssy_register
मार्केट मोड ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक- https://www.creda.in/on_mm_register
योजना से संबंधित कॉल सेंटर नंबर- 18001234591
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