प्रकाशित - 31 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती के साथ पशुपालन करके अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को डेयरी (Dairy) खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेयरी (Dairy) स्थापना के लिए सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों सहित अन्य लोगों को योजना के तहत सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। डेयरी एक फायदे का बिजनेस है जिसे खोलकर प्रतिदिन आय प्राप्त की जा सकती है। डेयरी व्यवसाय खोलकर किसान ही नहीं अन्य बेरोजगार युवक व युवती भी इससे काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि डेयरी स्थापना के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं इसके लिए बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाता है। इस तरह डेयरी व्यवसाय आज के समय में मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है।
डेयरी (Dairy) स्थापना को लेकर राज्य स्तर पर भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से समग्र गव्य विकास योजना (Samagra Gavya Vikas Yojana) संचालित की जा रही है। योजना के तहत दुधारू पशु, गाय, भैंस की डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इसके लिए गव्य विकास निदेशालय, बिहार द्वारा इच्छुक किसानों, युवाओं व पशुपालकों से आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के जो किसान, युवा और पशुपालक योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाकर डेयरी खोलना चाहते हैं, वे आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।
समग्र गव्य विकास योजना (Samagra Gavya Vikas Yojana) के तहत लाभार्थियों को 2,4,15 और 20 पशुओं की डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इसमें उन्नत नस्ल के 2 और 4 दुधारू मवेशी/बाछी-हिफर की डेयरी ईकाई खोलने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य सभी वर्गों के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं 15 व 20 दुधारू मवेशी या बाछी-हिफर की डेयरी ईकाई खोलने पर सभी वर्गों को इकाई लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी।
समग्र गव्य विकास योजना (Samagra Gavya Vikas Yojana) का लाभ सभी वर्गों के भूमिहीन किसानों, लघु किसानों, सीमांत किसानों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों, बेरोजगार युवक-युवतियों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत 4 दुधारू मवेशी की इकाई खोलने के लिए कम से कम 15 डिसमिल जमीन या लीज भूमि होनी आवश्यक है। वहीं 15 से 20 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई खोलने के लिए आवेदक के पास कम से कम 30 डिसमिल खुद की जमीन या लीज पर ली हुई जमीन होना जरूरी है ताकि पशु के लिए हरे चारे का उत्पादन किया जा सके।
समग्र गव्य विकास योजना (Samagra Gavya Vikas Yojana) के तहत डेयरी खोलने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
यदि आप बिहार राज्य से हैं तो आप समग्र गव्य विकास योजना (Samagra Gavya Vikas Yojana) के तहत आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह योजना बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसान, बेरोगार युवक-युवतियों व पशुपालकों के लिए चलाई गई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप गव्य विकास निदेशालय बिहार की विभागीय वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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