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छात्रा प्रोत्साहन योजना: अब बेटियों को कृषि की पढ़ाई के लिए मिलेंगे 40,000 रुपए

प्रकाशित - 15 Feb 2023

राज्य सरकार ने बढ़ाई छात्रा प्रोत्साहन योजना की राशि, जानें, कैसे मिलेगा योजना का लाभ

केंद्र सरकार की ओर से देश में बालिकाओं के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर पर बालिका कल्याण के लिए योजनाएं चलाकर राज्य की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही बालिका शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने बजट 2023 में की गई घोषणाओं में एक घोषणा राज्य की बेटियों के लिए भी की है। राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य छात्रा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत विशेषकर ग्रामीण बालिकाओं को कृषि की पढ़ाई करने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत अधिकतम 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार की ओर से कृषि संकाय में पढ़ाई करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी बालिकाओं को समान रूप से दिया जाता है।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार की ओर से कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को अब कितनी राशि दी जाएगी और नई बालिकाएं इस योजना से कैसे जुड़कर इसका लाभ उठा सकती है। इस बात की जानकारी हम इस पोस्ट में दे रहे हैं, तो आइये जानते हैं योजना के बारे में पूरी जानकारी।

छात्रा प्रोत्साहन योजना में अब कितनी मिलेगी सरकार से आर्थिक सहायता

राजस्थान सरकार की ओर से कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस बार राज्य बजट 2023 में की गई घोषणा में इस योजना की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना के तहत कृषि विषय की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण इस प्रकार किया जाएगा

  • इस योजना में पहले 11वीं ओर 12वीं में कृषि विषय को लेकर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है।
  • वहीं यूजी अथवा पीजी की छात्राओं को इस योजना के तहत पहले 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है।
  • इसी प्रकार कृषि विषय को लेकर पीएचडी करने वाली छात्राओं को पहले इस योजना के तहत 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है।
  • सरकार की ओर से छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष दी जाती है। सरकार ने इस वर्ष इस योजना में करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है।

छात्रा प्रोत्साहन योजना राजस्थान में आवेदन के लिए पात्रता

राजस्थान सरकार की छात्रा प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं

  • योजना के तहत आवेदन करने वाली छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • राज्य सरकार की इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों लड़कियां उठा सकती है।
  • आवेदन करने वाली छात्रा के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ किसी भी राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को दिया जाएगा।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने वाली छात्राओं को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाली छात्रा का आधार कार्ड/जनआधार कार्ड
  • आवेदन करने वाली छात्रा का मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाली छात्रा की गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका
  • संस्था प्रधान का ई-साइन प्रमाण-पत्र
  • नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र/आई कार्ड
  • श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र आदि।

छात्रा प्रोत्साहन योजना में कैसे करें आवेदन

राजस्थान सरकार की ओर से कृषि विषय को लेकर अध्ययरत छात्राओं इस योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके लिए छात्राएं स्वयं की एसएसओ आईडी से राज किसान पोर्टल http://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके अलावा छात्राएं ई-मित्र या सीएससी सेंटर की सहायता से भी इस योजना में आवेदन कर सकती है।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

इस योजना से जुड़ी जानकारी के लिए छात्राएं राज किसान पोर्टल http://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर योजना के संबंध में जानकारी ले सकती है। इसके अलावा इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने जिले के उप निदेशक (कृषि विस्तार) से संपर्क किया जा सकता है। 

इन छात्राओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

  • जो छात्राएं गत वर्ष अनुत्तीर्ण हो गई है और उन्होंने इस वर्ष पुन: उसी कक्षा में प्रवेश लिया हो।
  • जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुन: प्रवेश लिया हो।
  • इसके अलावा सत्र के मध्य में विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

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