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25 गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगी 31 लाख रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

प्रकाशित - 14 Sep 2023

जानें, क्या है योजना के लिए पात्रता व शर्तें और कैसे करना होगा आवेदन

देश की दूध की मांग बढ़ोतरी के अनुपात में दूध का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। देश में दूध की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए दूधोत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से गाय की डेयरी (cow dairy) खोलने के लिए 31 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत गाय की डेयरी खोलने के लिए ही अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप 25 गाय की डेयरी खोलते हैं तो आपको 31 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) मिल सकती है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में खेती के साथ ही किसान पशुपालन भी करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें पशुपालन में गाय पालने पर जोर दे रही है ताकि गाय के गोबर व मूत्र का प्रयोग किसान जैविक खाद के रूप में करके इससे अधिक मुनाफा कमा सकें।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको गाय की डेयरी खोलने के लिए सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी, सब्सिडी के लिए आपको कहां आवेदन करना होगा, इसके लिए आपको किन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।

गाय की डेयरी खोलने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (subsidy)

प्रदेश में नस्ल सुधार और दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को 25-25 दुधारू गायों की 35 इकाईयां स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से उनके संरक्षण एवं रखरखाव के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से 25 दुधारू गायों की एक इकाई की स्थापना लागत 62,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी जो अधिकतम 31,25,000 रुपए दी जाएगी।

किस तरह मिलेगा सब्सिडी (subsidy) का लाभ

नंदनी कृषक समृद्धि योजना में सब्सिडी (Subsidy in Nandani Krishak Samriddhi Yojana) का लाभ पशुपालक किसानों को तीन चरणों में दिया जाएगा। प्रथम चरण में इकाई के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। दूसरे चरण में 25 दुधारू गायों की खरीद, उनके 3 साल के बीमा और परिवहन पर परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं तीसरे चरण मे परियोजना लागत का शेष 12.5 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

किस नस्ल की गाय की डेयरी के लिए दिया जाएगा अनुदान

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandani Krishak Samriddhi Yojana) के तहत लाभार्थी को उत्तम नस्ल की गाय की खरीद ही करनी होगी। इसमें गिर, साहीवाल, थारपारकर और गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायों का ही पालन करना होगा। बता दें कि यूपी दूधोत्पादन में देश में नं. वन स्थान पर है। हालांकि राज्य में प्रति पशु दूध उत्पादकता बहुत कम है। इसका मुख्य कारण उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू पशुओं की कमी होना है। इस कमी को पूरा करने और उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की अधिक से अधिक इकाई स्थापित करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई हे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ने के साथ ही पशुपालक किसानों की आय में भी इजाफा होगा।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए पात्रता व शर्ते

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandani Krishak Samriddhi Yojana) के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं। इन्हें पूरा करने पर ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं

  • योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 साल का गाय पालन का अनुभव होना चाहिए।
  • गायों की ईयर टैगिंग करना जरूरी होगा।
  • गाय की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए किसान के पास 0.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
  • वहीं लाभार्थी के पास हरे चारे के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
  • गायों की ईयर टैगिंग अनिवार्य है, इसके साथ ही यूनिट स्थापित करने के लिए किसान के पास 0.5 एकड़ जमीन होना भी आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी के पास हरे चारे के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। यह जमीन पशुपालक की खुद की हो सकती है या फिर उसके द्वारा लीज  7 साल के लिए लीज पर ली हुई भी हो सकती है।
  • इससे पहले संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु और माइको कामधेनु योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए कैसे करें आवेदन

यूपी सरकार की ओर से शुरू की जा रही नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandani Krishak Samriddhi Yojana) के लिए लाभार्थी पशुपालक किसान ऑनलाइन (Online) व ऑफलाइन (offline) दोनों तरह से आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के जरिये किया जाएगा। इस योजना के शुरुआती चरण में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली जिलों के पशुपालक किसानों के लिए लागू किया गया है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों (Documents) की होगी आवश्यकता

अन्य सरकारी योजनाओं की तरह ही नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। इस योजना के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
आवेदक का पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आदि कोई एक जरूरी है।

  • आवेदक का आवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता विवरण इसके लिए बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो आदि। 

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