प्रकाशित - 06 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सके। इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसान सरकारी मदद से अपने खेत में अनुदान पर तालाब बनवाकर इसमें वर्षा जल का संचय करके साल भर खेती के लिए पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेत में तालाब बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 1.35 लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) दी रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के किसानों के लाभार्थ प्रदेश सरकार की ओर से फार्म पोंड योजना यानी खेत तलाई योजना चलाई जा रही है। इसमें किसान को अपने खेत में तालाब बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में किसानों को कच्चे फार्म पोंड और प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पोंड के निर्माण पर आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सीमांत और सामान्य वर्ग के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। फार्म पौंड पर सब्सिडी के लिए किसान के पास कम से कम 0.3 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए। वहीं संयुक्त खातेदारी की स्थिति तें एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है।
राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमांत किसानों को कच्चे फार्म पोंड की इकाई लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसमें अधिकतम किसानों को 73 हजार 500 रुपए का अनुदान मिल सकता है। वहीं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौंड पर किसानों को इकाई लागत की 90 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) मिल सकती है जो अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपए हो सकती है। वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पोंड के निर्माण पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए की सब्सिडी (subsidy) मिल सकती है। वहीं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पोंड पर किसानों को इकाई लागत का 80 प्रतिशत अनुदान जो अधिकतम एक लाख 20 हजार रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा। यह अनुदान किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई के निर्माण पर दिया जाता है।
फार्म पोंड योजना के तहत राजस्थान के किसान आवेदन कर सकते हैं। अभी राजस्थान में इस योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के किसान स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल की वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि स्वयं आवेदन करने में असमर्थ महसूस रह रहे हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र की सहायता से जनआधार नंबर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको अपने खेत की जमाबंदी की नकल और राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शे की फोटोकॉपी साथ रखनी होगी। आवेदन के बाद ही कृषि विभाग की ओर खेत में तालाब निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इसकी सूचना किसान को मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दी जाएगी।
योजना की अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने जिले के कृषि विभाग से भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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