प्रकाशित - 30 Jun 2024
किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन (Animal Husbandry) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से पशुपालक किसानों के लिए लोन (Loan) और सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है ताकि वे पशुपालन के बिजनेस से अपनी आय बढ़ा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पशुपालन कमाई का सबसे बढ़िया जरिया माना जाता है। इस काम के लिए बैंक से ऋण लिया जा सकता है और उस पर सरकारी सब्सिडी भी मिलती है।
पशुपालक किसानों के लाभार्थ केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों की ओर से भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau samvardhan Yojana) है जिसके तहत पशुपालन का काम करने वाले किसानों को सरकार की ओर से बैंक के जरिये 10 लाख का लोन दिया जाएगा और उसके ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना का संचालन राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले या वरिष्ठ नागरिक अथवा शिक्षार्थी आदि को पशुपालन के लिए बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत नियमित रूप से ऋण अदायगी पर राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी (subsidy) भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के सीमांत व लघु किसान उठा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दूध उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी करना और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau samvardhan Yojana) के तहत सभी वर्गों के हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही के पास कम से कम 5 पशु होना जरूरी है। इसके अलावा हितग्राही के पास एक एकड़ भूमि होना भी आवश्यक है। पशुओं की सख्या में बढ़ोतरी होने पर आनुपातिक रूप से वृद्धि करते हुए न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। योजना के तहत मिल्क रूट के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी।
आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना का लाभ सभी वर्ग के सीमांत व लघु किसान उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ न्यूनतम 5 पशु या इससे अधिक पर दिया जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया जा सकता है। योजना के तहत परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण (Bank loan) माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और शेष राशि 25 प्रतिशत की व्यवस्था हितग्राही किसान को स्वयं को करनी होगी।
आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना के तहत इकाई लागत की 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति विभाग की ओर से 7 साल तक की जाएगी। 5 प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज की दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करनी होगी। योजना में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम डेढ़ लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau samvardhan Yojana) के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए जिन दस्तवेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
यदि आप मध्यप्रदेश के रहने वाले व्यक्ति है तो आप आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना (Acharya Vidyasagar Gau samvardhan Yojana) में आवेदन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन ही करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग या पशुचिकित्सा अधिकारी या पशु औषधालय के प्रभारी या उपसंचालक पशु चिकित्सालय के विभाग में जाना होगा। यहां से आपको आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म लेने के बाद इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को सही से भरना होगा। इसके बाद फार्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इसक बाद एक बार अपने द्वारा भरे फॉर्म को चेक कर लेना है कि सभी जानकारी सही से भरी गई और सभी मांगे गए डाक्यूमेंट लगाए गए हैं। इसके बाद आपको यह फॉर्म उसी जगह जमा करा देना है जहां से आपने यह फॉर्म प्राप्त किया था। इस तरह आप मध्यप्रदेश सरकार की आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों जॉन डियर ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।
Social Share ✖