प्रकाशित - 10 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खरीफ सीजन में सिंचाई के काम में परेशानी नहीं हो, इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत किसानों को अपने खेत में सोलर पंप (Solar Pump) लगवाने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत किसान मात्र 10 प्रतिशत पैसा खर्च करके अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को योजना के तहत 100 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। यह सब्सिडी सोलर पंप की क्षमता के अनुसार दी जाएगी जो अलग-अलग होगी। जो किसान सोलर पंप लगवाने के इच्छुक हैं, वे किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सोलर पंप पर मिल रही भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
खबरों के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप (Solar Pump) प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह इन किसानों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान के अलावा राज्य सरकार की ओर से 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह अन्य वर्ग के किसानों को सोलर पंप की स्थापना के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
यदि किसान अपने खेत में 3 एचपी का सोलर पंप (3 HP Solar Pump) लगवाते हैं तो आपको 4.5 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगवाना होगा। इसकी कुल लागत 2,65,439 रुपए निर्धारित की गई है। इसमें से केंद्र सरकार से आपको 30 प्रतिशत अनुदान 79,632 रुपए, राज्य सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान 1,59,263 रुपए यानी कुल 90 प्रतिशत में 2,38,895 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसान को शेष राशि 10 प्रतिशत यानी 26,544 रुपए जमा कराने होंगे।
यदि किसान अपने खेत में 5 एचपी का सोलर पंप (5 HP Solar Pump) लगवाते हैं तो उन्हें 7.5 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाना होगा। इसके लिए कुल लागत खर्च 4,26,750 निर्धारित किया गया है। इसमें से केंद्र अनुदान 30 प्रतिशत 1,28,0205 रुपए और राज्य सरकार से 60 प्रतिशत 2,56,050 रुपए यानी कुल 90 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है और किसान को अपने हिस्से की शेष राशि 10 प्रतिशत 42,675 रुपए ही जमा कराना होगा।
यदि आप 7.5 एचपी का सोलर पंप (7.5 HP Solar Pump) लगवाते हैं तो आपको इसके लिए 11.2 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाना होगा। इसकी कुल लागत 6,23,909 रुपए निर्धारित की गई है। इसमें से केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत यानी 1,87,173 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान में 3,74,345 रुपए मिलेंगे। इस तरह किसान को कुल 90 प्रतिशत में 5,61,518 रुपए का अनुदान मिलेगा। किसान को केवल 10 प्रतिशत यानी 62,391 रुपए की राशि ही अंशदान के रूप में जमा करानी होगी।
पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत सोलर पंप की स्थापना के लिए सब्सिडी हेतु किसान यूपी नेडा की आधिकारिक वेबसाइट https://upnedakusumc1.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते है। किसान को अपने हिस्से की निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट और आवश्यक दस्तावेज की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद विभाग की ओर से एक सप्ताह में खेत में लगे डीजल पंप का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद सोलर पंप कनेक्शन (Solar Pump Connection) दिया जाएगा। योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2024 है।
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