प्रकाशित - 21 May 2024
वर्तमान समय में खेती के लिए ट्रैक्टर एक प्रमुख मशीन बन चुका है। ट्रैक्टर की सहायता से खेती के सभी काम आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। ट्रैक्टर की उपयोगिता को देखते हुए आज हर किसान चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यही चाहता है कि उसके पास ट्रैक्टर हो जिससे वे अपने खेती के सभी काम आसानी से पूरे कर सके। इसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों/कृषि यंत्रों जैसे- रोटावेटर (rotavator), कल्टीवेटर (cultivator) व ट्रेलर (trailer) आदि पर सब्सिडी दी जाती है।
राज्य सरकार की ओर से मिनी ट्रैक्टर योजना (mini tractor scheme) शुरू की गई है जिसके तहत लाभार्थी को मिनी ट्रैक्टर व उपकरणों की खरीद पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा कर मिनी ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं।
मिनी ट्रैक्टर को हाथ से चलने वाला ट्रैक्टर भी कहा जाता है। मिनी ट्रैक्टर वह होते हैं जो कम पावर के होते हैं। जिन ट्रैक्टर की एचपी पावर बड़े ट्रैक्टर के मुकाबले कम होती है उसे मिनी ट्रैक्टर की श्रेणी में रखा जाता है। आज छोटे खेतों के लिए मिनी या छोटे ट्रैक्टर काफी उपयोग में लिए जाने लगे हैं। छोटे होने की वजह से यह ट्रैक्टर खेत में आसानी से मुड़ जाते हैं। खास बात यह है कि यह बड़े ट्रैक्टर के मुकाबले सस्ते होते हैं। मिनी ट्रैक्टर 11 से 36 एचपी रेंज में आते हैं।
भारतीय बाजार में मिनी ट्रैक्टर की कीमत 2.45 लाख रुपए से शुरू होती है जो 9 लाख रुपए तक जाती है। ट्रैक्टर की कीमत उसके हार्स पावर यानी एचपी पर निर्भर करती है। यदि किसान 10 से 15 एचपी का छोटा ट्रैक्टर खरीदते हैं तो इसकी कीमत एक से दो लाख रुपए के बीच होती है। इसी प्रकार यदि किसान 15 से 20 एचपी वाला ट्रैक्टर खरीदते हैं तो इसकी कीमत 2 से 3 लाख तक होती है। इसके अलावा जितनी हार्स पावर का आप मिनी ट्रैक्टर लेते हैं उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती जाती है। बता दें कि ट्रैक्टर की कीमत उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करती है। बाजार में महिंद्रा, स्वराज, सोनालीका, जॉन डियर, आयशर, वीएसटी, सॉलिस आदि कंपनियों के मिनी ट्रैक्टर आते हैं।
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme) के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर और उसके सामान की खरीद पर 3.15 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के लिए लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत स्वयं सहायक समूहों को ट्रैक्टर की लागत का 10 प्रतिशत भुगतान करने के बाद ही 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 3.15 लाख रुपए तक हो सकता है।
मिनी ट्रैक्टर योजना (mini tractor scheme) में आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी कागजातों की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय आपको इन्हें अपने पास रखना चाहिए ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी नहीं हो। योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
यदि आप महाराष्ट्र के किसान है तो आप मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और नव बौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य ही इसका उठा सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव अनुसूचित वर्ग के होने चाहिए तभी मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसे अलावा आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
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