प्रकाशित - 04 Dec 2024
Subsidy on Mini Tractor : खेती के काम में ट्रैक्टर (Tractor) इस्तेमाल अब आम होता जा रहा है। आज अधिकांश किसान खेती के काम में ट्रैक्टर का उपयोग करने लगे हैं और इसके लिए सरकार की ओर से भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाने लगा है। ट्रैक्टर से खेती का काम काफी आसान हो जाता है। खास बात तो यह है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में इस योजना को अलग-अलग नामों से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ एक नई सब्सिडी योजना शुरू की गई है जिसके तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) की खरीद पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है।
राज्य सरकार की ओर से कृषि भाग्य योजना (Krishi Bhagya Yojana) नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के पात्र किसानों को मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) और अन्य हाईटेक मशीनरी (Hi-tech Machinery) सहित अलग-अलग कृषि उपकरणों (Agricultural Equipment) पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरणों के साथ खेती के तरीकों को उन्नत करने में सहायता प्रदान करना है।
राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई कृषि भाग्य योजना (Krishi Bhagya Yojana) के तहत राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। वहीं सामान्य किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
भारत में मिनी ट्रैक्टर की कीमत (Mini Tractor Price in India) 2.59 लाख रुपए से लेकर 9.76 लाख* रुपए तक है। इसके तहत 11 एचपी से लेकर 35 एचपी तक के ट्रैक्टर (Tractors from 11HP to 35HP) शामिल किए गए हैं। सबसे कम कीमत वाला मिनी ट्रैक्टर स्वराज कोड है जिसकी कीमत 2.59 लाख रुपए हैं। भारत में महिंद्रा, कुबोटा, सोनालीका, स्वराज और जॉन डियर आदि कंपनियां मिनी ट्रैक्टर बेचती हैं। ब्रांड के हिसाब से इन मिनी ट्रैक्टरों की कीमत अलग-अलग है। लेकिन सरकारी योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर की खरीद किसानों को राज्य के कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित कंपनी या डीलर के माध्यम से करनी होती है तभी पात्र किसान को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर के अलावा पावर टिलर, रोटावेटर, वीडर, पावर स्प्रेयर, डीजल पंप सेट, हल मिल, मोटर चालित मोटर कार और मोटर चालित छोटे ऑइलर जैसे उपकरणों की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई मशीन और औजार (एडीपीई पाइप) भी 90 प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
कृषि मशीनरी के अलावा राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को खेत के गड्ढों के चारों ओर तार की बाड़ लगाने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। वहीं इन गड्ढों से पानी उठाने के लिए 10 एचपी तक के डीजल या सौर पंप सेट पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई की मशीनें भी उपलब्ध होंगी। योजना के तहत इन सुविधाओं के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
यदि आप कर्नाटक के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी किसान संपर्क केंद्र (Kisaan Sampark Kendra) पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आपको कुछ दस्तावेज (Documents) अटैच करने होंगे जिसमें एक पहानी (आरटीसी), आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, आवेदन करने वाले किसान का दो पासपोर्ट साइज फोटो और 100 रुपए का एक बांड पेपर देना होगा। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान संपर्क केंद्र पर जाकर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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