सरकार की ओर से किसानों के साथ ही पशुपालकों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से एक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) भी है। इस योजना के तहत पशुपालकों को गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए सरकार की ओर से 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिला पशुपालक किसान को पशु खरीदने के लिए केवल 10 प्रतिशत ही पैसा खर्च करना होगा। इस योजना के तहत कोई दो पशु गाय या भैंस खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की पशुपालन में भागीदारी सुनिश्चित करना है और उन्हें घर बैठे स्वरोजगार प्रदान करना है। पशुपालन के जरिये घर बैठे दूध का विक्रय करके पैसा कमा सकती हैं। इस योजना का लाभ परिवार की महिला मुखिया को दिया जाएगा। एक परिवार से एक महिला को ही इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। राज्य की जो महिलाएं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, वे इसमें आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) के तहत निराश्रित और विकलांग महिलाओं, विधवा और नि:संतान दंपति को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें परिवार की महिला को योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत अन्य सभी लाभार्थियों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी एक गाय व एक भैंस कीमत 1,50,000 रुपए है तो इसमें महिला लाभार्थी को 1,35,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी और शेष राशि 15,000 रुपए ही महिला को खर्च करनी होगी।
राज्य सरकार की ओर से चैफ कटर यानी चारा काटने की मशीन पर प्रगतिशील डेयरी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों और दुग्ध उत्पादक समितियों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जबकि अन्य वर्ग के पशुपालक किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
यदि राज्य का कोई किसान कामधेनु डेयरी फार्मिंग (Kamdhenu Dairy Farming) की उपयोजना के तहत 5 से 10 गाय, भैंसों की डेयरी खोलना चाहता है तो इसके लिए भी उसे सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य वर्ग के पशुपालक किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि पहले इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पशुपालक किसानों को 33.33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
उपरोक्त योजना का लाभ झारखंड की पात्र महिला किसान और पुरुष पशुपालक उठा सकते हैं, क्योंकि यह योजना झारखंड में संचालित की जा रही है। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
यदि आप झारखंड राज्य से हैं तो आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana) झारखंड में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए आपको अपने क्षेत्र के नजदीकी पशुधन विकास कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभाग से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही से दर्ज करनी होगी। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। इसके बाद अब पूर्णरूप से भरे गए फॉर्म को विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है। आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://animalhusbandry.jharkhand.gov.in/hi/home-flagship-scheme/ पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
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