प्रकाशित - 17 Jan 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई (Irrigation) के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme) चलाई जा रही है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए अनुदान पर सिंचाई यंत्र (Irrigation equipment) व सिंचाई के साधन (irrigation equipment) उपलब्ध कराएं जा रहे हैं।
इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Chief Minister Private Tube Well Scheme) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान व्यक्तिगत रूप में अपने खेत में नलकूप लगवा सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत नलकूप लगावाने पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 80 प्रतिशत तक अनुदान (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी आप मात्र 20 प्रतिशत राशि खर्च करके अपने खेत में नलकूप लगवाकर 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते है। निजी नलकूप योजना (Private Tube Well Scheme) के लिए इस समय आवेदन चल रहे है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक रखी गई है।
इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में 30,000 निजी नलकूप के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 210 करोड़ बजट निर्धारित किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। वहीं पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग को इस योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को चार से छह इंच व्यास वाले नलकूप पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए किसान को प्रति फीट गहराई के हिसाब से निर्धारित दर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें समान्य वर्ग के किसानों को 600 रुपए प्रति फीट, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जाति वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति फीट अनुदान (subsidy) दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति फीट गहराई के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
किसानों को मोटर पंप खरीदने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 2 से 5 एचपी के मोटर पंप पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसानों को यह अनुदान मोटर पंप की लागत पर दिया जाएगा। विभाग द्वारा 2 से 5 एचपी की मोटर की लागत निर्धारित की गई है और उस पर किसान को वर्गानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसका विवरण इस प्रकार से है
निजी नलकूप योजना का लाभ दो चरणों में प्रदान किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने खेत में बोरिंग करवाना होगा। बोरिंग करवाने के बाद बोरिंग से पानी निकलने पर ही पहली किस्त का भुगतान आपको किया जाएगा। वहीं दूसरी किस्त आपको मोटर खरीदने पर मिलेगी। इसके तहत आपको पहले अपने पैसों से मोटर खरीदकर उसे खेत की बोरिंग पर लगाना होगा। जब बाेरिंग व मोटर सेट हो जाएगी और पानी आना शुरू हो जाएगा, तब आपको दूसरी किस्त दी जाएगी। यह किस्त आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यदि आप बिहार राज्य के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता व शर्तें इस प्रकार से है
यदि आप मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए आप 31 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx या https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसमें आधार कार्ड की छाया प्रति, डीबीटी लिंक अकाउंट नंबर, लगान रसीद जिस खेत में आप नलकूप लगवाना चाहते है या एलपीसी आदि शामिल है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग या सिंचाई विभाग से संपर्क कर सकते है।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट- https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html और https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx
योजना में आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु डायरेक्ट लिंक- https://mwrd.bih.nic.in/mnny/OpenApplication.aspx
आवेदन संबंधी जानकारी हेतु संपर्क सूत्र- 0612-2215605, 0612-2215606 (कार्यालय अवधि के दौरान साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है)
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