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किसानों को ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

प्रकाशित - 11 Aug 2023

जानें, ड्रोन को लेकर क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ 

वर्तमान समय में किसानों के लिए कृषि यंत्र की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी दी जाती है ताकि सभी किसान इसे खरीद सकें। इसी कड़ी में सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान की सूची (List of Agricultural Equipment Grant) में कृषि ड्रोन (agriculture drone) को भी शामिल कर लिया गया है। खास बात यह हैं कि सरकार कृषि डोन खरीदने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दे रही है। सरकार चाहती है कि किसान खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करें ताकि किसानों को बेहतर उपज प्राप्त हो सकें। 

बता दें कि फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव करने में ड्रोन की अहम भूमिका रही है। जब राजस्थान में 2020 में टिड्‌डी दल ने फसलों पर हमला किया था, जब सरकार की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किया गया था।

ड्रोन की सहायता से किसान बहुत ही कम समय में कीटनाशक का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं ड्रोन की सहायता से खेत की निगरानी भी की जा सकती है। कई देशों में ड्रोन का खेती में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार भी चाहती है कि भारत के किसान भी ड्रोन का इस्तेमाल अपने खेती के काम में करें ताकि उनका खेती का काम कम समय व श्रम में पूरा हो सकें। जो किसान सब्सिडी पर कृषि ड्रोन (agriculture drones on subsidy) लेना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है। शासन द्वारा अभी इसके लिए आवेदन के लिए अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके सरकार की ओर से दी जाने वाली बंपर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

कृषि ड्रोन की खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (subsidy) 

राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत खेती के लिए कृषि ड्रोन खरीदने के लिए अलग-अलग वर्गो एवं संस्थाओं के लिए अलग-अलग दर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें वर्ग श्रेणी के अनुदान आवेदन दिया जा रहा है जो इस प्रकार से है

  • व्यक्तिगत श्रेणी के तहत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ड्राने की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,00,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
  • वहीं अन्य वर्गो के किसानों एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालकों के लिए कृषि ड्रोन की कीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 4,00,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
  • इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए ड्रोन की कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 7,50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

कृषि ड्रोन के लिए क्या तय की गई है लागत (cost for agriculture drone)

कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कृषि ड्रोन की लागत 10,00,000 (दस लाख) रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को ऊपर बताई गई निर्धारित दर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र पर सब्सिडी, यंत्र के लागत मूल्य (cost price of equipment) पर दी जाती है। इसके अंतर्गत जीएसटी (GST) व अन्य लगने वाले सभी करों का भुगतान लाभार्थी को करना होता है। इसके लिए विभाग की ओर से कोई छूट नहीं दी जाती है।

ड्रोन पर सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता और शर्तें

कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत ड्रोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता और शर्तों का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार से है-

  • ड्रोन पर सब्सिडी के लिए लाभार्थी के पास ड्रोन संचालन हेतु ड्रोन पायलेट का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • यदि आपके पास ड्रोन चलाने का वैध लाइसेंस (valid drone license) नहीं है तो आप अपने किसी प्रतिनिधि का लाइसेंस भी आवेदन के साथ लगा सकते हैं।
  • यदि आपके पास ड्रोन पायलेट का लाइसेंस नहीं है और आप इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है। आप निर्धारित शुल्क जमा करवा कर इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
  • ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसान को 5,000 रुपए की निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (demand draft) लगाना जरूरी है।
  • ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आवेदन के साथ निर्धारित राशि से कम का ड्राफ्ट लगाने पर या नहीं लगाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा और इसकी फोटो कॉपी आवेदन साथ पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। किसानों की सुविधा के लिए हम जिलेवार सहायक कृषि यंत्री सूची का लिंक खबर के अंत में दे रहे हैं।
  • ड्रोन पर सब्सिडी का लाभ अभी फिलहाल मध्यप्रदेश के किसान ही उठा पाएंगे। अन्य राज्य के किसान इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।

ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों (documents) की होगी आवश्यकता

जो किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) एमपी के तहत कृषि ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का राशन कार्ड
  • आवेदक का किसान कार्ड
  • आवेदन करने वाले का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान की जमीन के कागजात
  • किसान का आय-प्रमाण-पत्र
  • किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र (स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि का)
  • निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट

ड्रोन पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कृषि ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e-Krishi Yantra Grant Portal) एमपी आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/# पर जाकर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) किया जा सकता है। यदि आप स्वयं आवेदन करने में असमर्थ हैं तो आप अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन (mp online) से या सीएससी (csc) सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए फिंगरप्रिंट एल-1 पंजीकृत डिवाइस की सुविधा उपलब्ध हो।

कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन लिंक-  https://farmer.mpdage.org/Home/Index

जिलेवार कृषि यंत्री सूची देखने के लिए लिंक- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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