प्रकाशित - 11 Aug 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
वर्तमान समय में किसानों के लिए कृषि यंत्र की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी दी जाती है ताकि सभी किसान इसे खरीद सकें। इसी कड़ी में सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान की सूची (List of Agricultural Equipment Grant) में कृषि ड्रोन (agriculture drone) को भी शामिल कर लिया गया है। खास बात यह हैं कि सरकार कृषि डोन खरीदने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दे रही है। सरकार चाहती है कि किसान खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करें ताकि किसानों को बेहतर उपज प्राप्त हो सकें।
बता दें कि फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव करने में ड्रोन की अहम भूमिका रही है। जब राजस्थान में 2020 में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला किया था, जब सरकार की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किया गया था।
ड्रोन की सहायता से किसान बहुत ही कम समय में कीटनाशक का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं ड्रोन की सहायता से खेत की निगरानी भी की जा सकती है। कई देशों में ड्रोन का खेती में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार भी चाहती है कि भारत के किसान भी ड्रोन का इस्तेमाल अपने खेती के काम में करें ताकि उनका खेती का काम कम समय व श्रम में पूरा हो सकें। जो किसान सब्सिडी पर कृषि ड्रोन (agriculture drones on subsidy) लेना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि ड्रोन पर सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है। शासन द्वारा अभी इसके लिए आवेदन के लिए अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके सरकार की ओर से दी जाने वाली बंपर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत खेती के लिए कृषि ड्रोन खरीदने के लिए अलग-अलग वर्गो एवं संस्थाओं के लिए अलग-अलग दर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें वर्ग श्रेणी के अनुदान आवेदन दिया जा रहा है जो इस प्रकार से है
कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कृषि ड्रोन की लागत 10,00,000 (दस लाख) रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को ऊपर बताई गई निर्धारित दर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होगा की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र पर सब्सिडी, यंत्र के लागत मूल्य (cost price of equipment) पर दी जाती है। इसके अंतर्गत जीएसटी (GST) व अन्य लगने वाले सभी करों का भुगतान लाभार्थी को करना होता है। इसके लिए विभाग की ओर से कोई छूट नहीं दी जाती है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत ड्रोन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता और शर्तों का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार से है-
जो किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) एमपी के तहत कृषि ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से कृषि ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (e-Krishi Yantra Grant Portal) एमपी आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/# पर जाकर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) किया जा सकता है। यदि आप स्वयं आवेदन करने में असमर्थ हैं तो आप अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन (mp online) से या सीएससी (csc) सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जहां ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए फिंगरप्रिंट एल-1 पंजीकृत डिवाइस की सुविधा उपलब्ध हो।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन लिंक- https://farmer.mpdage.org/Home/Index
जिलेवार कृषि यंत्री सूची देखने के लिए लिंक- https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf
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