खेत की तारबंदी के लिए किसानों को 444. 50 करोड़ रुपए का अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 05 Aug 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

खेत की तारबंदी के लिए किसानों को 444. 50 करोड़ रुपए का अनुदान, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, खेत की तारबंदी के लिए किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी और कैसे करना होगा आवेदन

किसानों को हर साल आवारा पशुओं से फसल को काफी नुकसान होता है। तारबंदी के अभाव में आवारा पशु खेत के अंदर घुसकर किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों को हानि होती है। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तारबंदी के लिए 444 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान देने का बजट रखा है। इसके तहत किसानों को खेत की तारबंदी के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। बता दें कि बहुत से किसान आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने खेत की सुरक्षा के लिए तारबंदी नहीं करा पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार की ओर से तारबंदी योजना चलाई जा रही है।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको सरकार की तारबंदी योजना (fencing yojana) के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें तारबंदी पर कितना अनुदान मिलेगा। इस योजना में अब तक कितना अनुदान दिया गया। तारबंदी के लिए अनुदान हेतु किसान कैसे करें आवेदन, आवेदन के लिए किन कागजातों की जरूरत होगी। तारबंदी पर सब्सिडी का लाभ किस प्रकार मिलेगा आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।  

खेत की तारबंदी के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (subsidy)

राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कृषक साथी योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत फसल सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत लघु व सीमांत किसानों को खेत की तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य किसानों को इस योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि 10 या उससे अधिक किसान समूह इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे किसान समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। समूह किसानों के लिए तारबंदी के लिए 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

अब तक कितना पैसा सरकार ने खर्च किया गया है तारबंदी योजना पर

राज्य सरकार की ओर से कृषक साथी योजना के तहत किसानों को खेत की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना पर अब तक 69 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। विधानसभा में विधायक नरेंद्र नागर द्वारा पूछे गए सवाल के जबाव में राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए तारबंदी योजना के तहत 444 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 26 जुलाई 2023 तक 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपए का अनुदान इस योजना के तहत दिया जा चुका है। अब शेष बचे लक्ष्यों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

योजना की शुरुआत से लेकर अब तक वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि

तारबंदी योजना की शुरुआत वर्ष 2017-18 में की गई थी, तब से लेकर अब तक वित्तीय वर्ष 2022-23 तक इस योजना पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया इसका विवरण इस प्रकार से है-वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ एक लाख 36 हजार रुपए

  • वर्ष 2018-19 में 2 करोड़ 31 लाख 10 हजार रुपए
  • वर्ष 2019-20 में 3 करोड़ 30 लाख 48 हजार रुपए
  • वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए
  • वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ 99 लाख 3 हजार रुपए
  • वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ 84 लाख 95 हजार रुपए खर्च किए गए हैं।

इस प्रकार अब तक इस योजना पर कुल 69 करोड़ 66 लाख 42 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

किसानों को खेत की तारबंदी पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का जनआधार कार्ड
  • किसान पहचान पत्र
  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र
  • जमीन की जमाबंदी की नकल जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
  • लघु या सीमांत श्रेणी का किसान होने का प्रमाण-पत्र
  • आवेदक के परिवार का राशन कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के तहत कैसे करें तारबंदी पर सब्सिडी के लिए आवेदन

यदि आप राजस्थान कृषक साथी योजना के तहत तारबंदी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा किसान भाई जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं वे अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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