प्रकाशित - 20 Sep 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
कृषि उप मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। भारत के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि खेती में ट्रैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। ट्रैक्टर एक बेसिक उपकरण है, जिसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। जुताई, बुआई, थ्रेसिंग जैसे खेती के ज्यादातर कामों में ट्रैक्टर का सहयोग लिया जाता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए और खेती में लागत को कम करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं ला रही है। स्माम योजना (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) के तहत किसान, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को सस्ते दर पर कृषि यंत्र मिलेंगे।
ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में हम ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेने की प्रक्रिया, स्माम योजना की पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया आदि की जानकारी दे रहे हैं।
ट्रैक्टर पर दी जा रही सब्सिडी से किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलने से सबसे ज्यादा फायदा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को मिलेगा। गौरतलब है कि छोटे किसान अपनी कम आय की वजह से फार्म मशीनरी एवं अन्य जरूरी उपकरणों की खरीदी नहीं कर पाते हैं। लेकिन सरकार की इस योजना की मदद से वे भी सस्ता कृषि यंत्र खरीद कर खेती में अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। उपकरण की मदद से किसान खेती में अपनी लागत को कम कर सकते हैं। ट्रैक्टर पर 50% की सब्सिडी एवं अन्य कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी मिलने से किसान बहुत ही कम लागत में अपने खेती के लिए जरूरी यंत्र की खरीदी कर पाएंगे।
स्माम योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। साथ ही किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर भी सब्सिडी दी जाती है। ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी की बात करें तो इस योजना के तहत ट्रैक्टर पर 50% तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। जबकि अन्य कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की राशि कम या ज्यादा हो सकती है। योजना के तहत एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को ज्यादा लाभ मिलता है। इन किसानों को योजना में प्राथमिकता भी दी जाती है।
किसानों को कृषि यंत्र की खरीदी में सहायता प्रदान करने और किसानों की खेती में लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्माम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानो को कृषि यंत्र की खरीदी पर अनुदान दिया जाता है। इसका लाभ भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है। स्माम योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अंशदान भी निर्धारित है। इस तरह देश के बहुत सारे किसानों को इस योजना से व्यापक लाभ मिल पाता है।
स्माम योजना के तहत लाभ दिए जाने के लिए किसानों के लिए कुछ पात्रता शर्तों का निर्धारण किया गया है। जो किसान इन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये पात्रता इस प्रकार हैं।
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए किसान के पास कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। ये जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं।
स्माम योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपनाना होगा जो इस प्रकार है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना ( pm kisan tractor yojana ) या स्माम स्कीम से जुड़ी लोगों की अक्सर क्वेरी रहती है कि,
किसान भाइयों के इन सभी क्वेरी का जवाब इस पोस्ट में दे दिया गया है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए योजना के ऑफिशियल वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ पर विजिट करें।
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