प्रकाशित - 27 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। ये योजना अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नामों से संचालित है। इन योजनाओं के जरिये किसानों को सब्सिडी का लाभ राज्य सरकार की ओर से तय नियमों के अनुसार दिया जाता है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। अभी इस योजना के तहत राज्य के किसानों को फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन के काम में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन 25 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर / रीपर (ट्रैक्टर चालित) श्रेडर/मल्चर पर सब्सिडी की खरीद पर राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में किसान भाइयों को ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश के तहत फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, आवेदन का तरीका और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि उन्हें इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने में आसानी हो सकें।
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को फसल कटाई और अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, वे इस प्रकार से हैं-
यह कृषि यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी कृषि यंत्र है। इससे फसल की कटाई आसानी से की जा सकती है। ये यंत्र एक साथ तीन काम कर सकता है। इस यंत्र की सहायता से किसान फसल की कटाई, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाने का काम आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रॉ रीपर को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के उपयोग से किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन में आसानी होगी और पराली जलाने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।
स्वचालित रीपर यानि ऑटोमैटिक रीपर अपने आप संचालित किया जा सकता है। इसके लिए ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होती है, जबकि ट्रैक्टर रीपर को ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। इस उपकरण की सहायता से किसान फसल की कटाई और अवशेष प्रबंधन का कार्य आसानी से कर सकते हैं।
श्रेडर एक ऐसा कृषि यंत्र है, जिसमें एक विशेष ब्लेड की श्रृंखला होती है, जो पत्तियों या बचे हुए अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है। जिनका उपयोग खेतों में मल्चिंग या खाद बनाने में किया जा सकता है। जबकि मल्चर यंत्र में एक विशेष ब्लेड की श्रृंखला होती है जो पत्तियों या बचे हुए अवशेषों को छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है। जिनका उपयोग खेतों में मल्चिंग या खाद बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार इन दोनों ही कृषि यंत्रों से फसल अवशेषों से मल्चिंग या खाद बनाने का काम किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से राज्य के किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों को उनकी लागत के हिसाब से अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। आमतौर पर मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। किसान किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इस बात की जानकारी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध कैलकुलेटर पर ले सकते हैं।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करते समय धरोहर राशि का डीडी बनवाना होगा। यह धरोहर राशि अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से है-
सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसान को बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा। इसलिए किसान भाई डिमांड ड्राफ्ट यानि डीडी बनवाते समय नीचे दी गई बातों का ध्यान रखें वरना आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके लिए 25 जनवरी से आवेदन शुरू हो गए हैं। इन जारी किए गए लक्ष्यों के विरूद्ध किसान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कार्यालय दिवस में ई-कृषि अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी OTP यानि वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इसलिए किसान भाई जो इस योजना के तहत आवेदन करें वे अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि अभियांत्रिकी संचनालय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसानों के प्राप्त आवेदन में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी 2 फरवरी को निकाली जाएगी। लाटरी के बाद चयनित किसानों की सूची और प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 3 बजे तक जारी कर दी जाएगी। इस सूची में लाभार्थी किसान अपना नाम देख सकेंगे।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए लिंक-
https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx
जिले वार कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए लिंक-
https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf
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