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पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग पर मिलेगी 50% सब्सिडी, अभी करें आवेदन

प्रकाशित - 18 Aug 2022

जानें, कहां करना है आवेदन और किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

सरकार की ओर से संरक्षित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसानों को विपरित मौसम से होने वाली फसल हानि से बचाया जा सके। संरक्षित खेती की ये पद्धिति सब्जी और फूलों की खेती के लिए काफी कारगर मानी जाती है। देश में संरक्षित खेती की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार पॉली हाउस (ग्रीन हाउस), शेडनेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान करती है। इसी क्रम में अभी मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। इसके लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को मध्यप्रदेश सरकार की ओर से पॉली हाउस, शेडनेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाने वाली सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया व आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं।

पॉली हाउस (ग्रीन हाउस) पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से राज्य के किसानों से पॉली हाउस/ग्रीन हाउस निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस पर निर्धारित इकाई लागत 935 रुपए/वर्ग मीटर है के हिसाब से निर्धारित की है। जिस पर 50 प्रतिशत का अनुदान जाएगा। वहीं 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस पर निर्धारित इकाई लागत 890 रुपए/वर्ग मीटर रखी गई है। जिस पर किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान जाएगा। इसके अलावा 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस पर निर्धारित इकाई लागत पर 844 रुपए/वर्ग मीटर है, पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

शेड नेट हाउस एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर कितना मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार की ओर से किसानों को अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर तक के शेड नेट हाउस निर्माण के लिए अनुदान जा रहा है। जिसमें किसानों को निर्धारित इकाई लागत पर 710 रुपए/वर्ग मीटर पर अनुदान देय होगा। शेडनेट हाउस पर सरकार द्वारा इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा योजना के तहत प्लास्टिक मल्चिंग के लिए अधिकतम 2 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाएगा। जिसमें निर्धारित इकाई लागत रुपए 0.32 लाख/वर्ग हेक्टेयर पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।   

सब्जी एवं उच्च रोपण सामग्री पर भी मिलेगा अनुदान

संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत किसानों को पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए रोपण सामग्री पर भी अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 4000 वर्ग क्षेत्र के लिए देय होगा। इसकी निर्धारित इकाई लागत 140 रुपए वर्ग/मीटर पर रखी गई है। इस पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि ये अनुदान उच्चकोटी की सब्जी व फूलों उत्पादन पर दिया जाएगा।

इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग अभी कुछ जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभी राज्य के जिन जिलों के किसानों से इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उनका विवरण हम नीचे दे रहे हैं।

पॉली हाउस के लिए इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

  • उद्यानिकी विभाग ने 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए दतिया, राजगढ़, इंदौर एवं मंदसौर जिलों के सामान्य एवं अनुसूचित जाति के कृषक वर्ग के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। 
  • विभाग की ओर से 1008 से 2080 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए मंडला, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, रतलाम मंदसौर एवं जबलपुर जिलों के सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे हैं। वहीं रतलाम जिले के अनुसूचित जनजाति के किसान भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 
  • वहीं 2080 से 4,000 वर्ग मीटर तक के पॉली हाउस के लिए उज्जैन, गुना, खरगौन, खंडवा एवं आगर मालवा के सामान्य वर्ग किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 

शेडनेट हाउस के लिए इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

उद्यानिकी विभाग की ओर से शेड नेट हाउस के लिए सिहोर, दतिया, इंदौर, खरगौन, खंडवा, आगर-मालवा, टीकमगढ़, धार, उज्जैन, जबलपुर एवं झाबुआ जिलों के सामान्य वर्ग के किसान से आवेदन मांगे हैं। वहीं बैतूल जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं। 

रोपण सामग्री पर अनुदान के लिए इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

विभाग की ओरसे पॉली हाउस/शेड नेट हाउस में रोपण सामग्री प्राप्त करने के लिए होशंगाबाद, दतिया, उज्जैन, रायसेन, गुना, इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर एवं आगर मालवा के किसान से आवेदन मांगे गए हैं। वहीं प्लास्टिक मल्चिंग के लिए राज्य के 40 जिलों के सभी वर्गों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।  

पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर अनुदान के लिए कहां करें आवेदन

संरक्षित खेती योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि विभागीय पोर्टल पर 16 अगस्त 2022 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और मल्चिंग पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर सब्सिडी हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं प्लास्टिक मल्चिंग सहित रोपण सामग्री पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • खेत का खसरा नंबर/बी-1, पट्टे की प्रति 
  • बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • किसान का जाति प्रमाण-पत्र
  • किसान का निवास प्रमाण-पत्र
  • किसान का फोटो
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान कहां करें संपर्क

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर देख सकते हैं इसके अलावा इसकी अधिक जानकारी के लिए विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं।  

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