प्रकाशित - 29 Oct 2022
सरकार की ओर से अनाज, दलहन, तिलहन उत्पादन के साथ ही फस सब्जी और औषधीय फसलाें की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन बिहार में किसानों के साथ ही बागवानी का शौक रखने वाले किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई है। इसका लाभ शहर में रहने वाले लोग भी उठा सकते हैं। यदि आप भी उन शहरी लोगों में शामिल है जो बागवानी का शाैक रखते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये योजना बिहार सरकार की ओर से चलाई गई है। इसके तहत लाभार्थियों को जैविक फल-सब्जी एवं औषधीय पौधे उगाने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का नाम छत पर बागवानी योजना है। इस योजना के तहत आप अपनी छत पर इन पाैधों की बागवानी करके योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत आप फसल लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई छत पर बागवानी योजना की जानकारी दे रहे हैं।
शहर की बढ़ती आबादी को वर्ष भर रसायन मुक्त फल सब्जी उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार जैविक खेती करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से जैविक तरीके से फल-सब्जी और औषधीय पौधे उगाने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी किसानों के साथ ही शहर में रह रहे बागवानी का शौक रखने वाले लोगों को दी जाएगी। इस योजना के तहत इन लोगों को घर की छत पर जैविक तरीके से फल, फूल, सब्जी और औषधीय पाैधे लगाने होंगे। इसके लिए राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होगा। इस येाजना में अनुदान के लिए आवेदन 26 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक व्यक्ति इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
बिहार राज्य में पहले यह योजना पटना, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही थी। लेकिन अब सिर्फ इस योजना को पटना ज़िले में लागू किया गया है। छत पर बागवानी योजना का लाभ अब राजधानी जिले पटना के पटना सदर, दानापुर, फुलवारी एवं समपत्चक प्रखंडों के व्यक्ति को ही प्रदान किया जाएगा।
छत पर बागवानी योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति अपने घर की छत पर जिन उद्यानिकी पौधे को लगा सकते हैं, वे इस प्रकार से हैं
इस योजना के तहत वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अपना घर का मकान हो अथवा अपार्टमेनट में फ्लैट हो अथवा शैक्षणिक संस्थान या किसी भी तरह के अन्य संस्थान जिसके छत पर 300 वर्ग फीट जगह हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है। इससे कम जगह वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
छत पर बागवानी योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) का इकाई लागत 50,000 रुपए निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी व्यक्ति को 50% अनुदान यानि 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बाकी की बची शेष राशि 25000 रुपए का खर्च स्वयं लाभार्थी को करना होगा। लाभार्थी को छत पर लगे बागवानी इकाई का रख रखाव स्वयं के स्तर से करना अनिवार्य होगा।
छत पर बागवानी योजना का लाभ पटना शहरी क्षेत्र के वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो अथवा अपार्टमेनट में फ्लैट हो अथवा शैक्षणिक संस्थान या किसी भी तरह के अन्य संस्थान जिसके छत पर 300 वर्ग फीट जगह हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते है। स्वयं के मकान की स्थिति में छत पर 300 sq.ft. खाली स्थल जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो तथा अपार्टमेन्ट की स्थिति में अपार्टमेन्ट की पंजीकृत सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, वह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
छत बागवानी योजना पटना शहर के सभी वर्गों के लिए हैं। इसके बावजूद भी योजना में कुछ वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन हेतु जिला के लक्ष्य अंतर्गत 16% अनुसूचित जाति तथा 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कुल भागीदारी में 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
छत पर बागवानी योजना के तहत लाभार्थी व्यक्तियों को उद्यान विभाग की ओर से जो सामग्री प्रदान की जाएगी, वे इस प्रकार से है
आइटम का नाम | संख्या (आकार) |
पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम (10ft ×4ft×10inch) | 3 |
आर्गेनिक गार्डनिंग कीट | 2 |
फ्रूट बैग (24 inch×24 inch) | 6 |
राउंड स्पिनच प्रोइंग बैग (24 inch×12inch) | 5 |
ड्रेन सेल | 120 ft |
फल के पौधे | 6 |
सैप्लिंग ट्रे | 40 |
हैंड स्प्रेयर | 1 |
खुरपी | 1 |
ड्रिप सिस्टम | – |
जो भी इच्छुक व्यक्ति छत पर बागवानी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे बिहार उद्यान निदेशालय के horticulture.bihar.gov.in के dashboard पर जाकर Roof top Gardening लिंक पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की राशि 25,000/- रुपए प्रति इकाई (300 वर्ग फीट) जमा करने के लिए बैंक खाता संख्या एवं विस्तृत विवरणी प्राप्त होगी। संबंधित खाता संख्या में लाभुक अंश की राशि जमा होने के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई यथा-कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।
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