प्रकाशित - 27 Sep 2022
किसानों के लिए ट्रैक्टर का काफी महत्व होता है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान अपने कृषि से संबंधित कई काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग खेत की तैयार से लेकर मंडी तक फसल को ले जाने तक किया जाता है। वहीं ट्रैक्टर से जोडक़र कई प्रकार के कृषि उपकरण या यंत्र चलाए जा सकते हैं। इसलिए ट्रैक्टर किसानों के लिए बेहद उपयोगी मशीन है। ट्रैक्टर की कीमत अधिक होने से बड़े किसान तो इसे खरीद पाने में समक्ष होते हैं। लेकिन छोटे या आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसान इसे खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है।
इसके लिए सरकार ने ट्रैक्टर सब्सिडी योजना चला रखी है। इसके तहत कई राज्य अपने यहां संचालित योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसके लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके तहत किसान आवेदन करके सब्सिडी पर ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको सरकार की ओर से नया ट्रैक्टर की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन करने में आसानी रहे।
इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से लेकर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी किसान को ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दी जाती है। इसमें जीएसटी और अन्य खर्चें किसान को खुद अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन राज्य सरकार के माध्यम से लिए जाते हैं। इसमें अलग-अलग राज्य अपने यहां निर्धारित किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर ट्रैक्टर पर अलग-अलग सब्सिडी देती है। बात करें मध्यप्रदेश सरकार की तो यहां ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं उत्तरप्रदेश सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं हरियाणा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।
इस योजना का लाभ छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों को दिया जाता है। इसके तहत इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना के तहत पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की हुई है। जो इस प्रकार से हैं-
जो किसान उपरोक्त पात्रता रखते हैं वे इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। किसान इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा ट्रैक्टर, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
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