ट्रैक्टर सब्सिडी योजना : नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 27 Sep 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

ट्रैक्टर सब्सिडी योजना : नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, किन किसानों को मिलेगा लाभ और क्या है आवेदन की प्रक्रिया 

किसानों के लिए ट्रैक्टर का काफी महत्व होता है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान अपने कृषि से संबंधित कई काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग खेत की तैयार से लेकर मंडी तक फसल को ले जाने तक किया जाता है। वहीं ट्रैक्टर से जोडक़र कई प्रकार के कृषि उपकरण या यंत्र चलाए जा सकते हैं। इसलिए ट्रैक्टर किसानों के लिए बेहद उपयोगी मशीन है। ट्रैक्टर की कीमत अधिक होने से बड़े किसान तो इसे खरीद पाने में समक्ष होते हैं। लेकिन छोटे या आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसान इसे खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। 

इसके लिए सरकार ने ट्रैक्टर सब्सिडी योजना चला रखी है। इसके तहत कई राज्य अपने यहां संचालित योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। इसके लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके तहत किसान आवेदन करके सब्सिडी पर ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको सरकार की ओर से नया ट्रैक्टर की खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन करने में आसानी रहे। 

नए ट्रैक्टर की खरीद पर कितनी मिलती है सब्सिडी

इस योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से लेकर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी किसान को ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दी जाती है। इसमें जीएसटी और अन्य खर्चें किसान को खुद अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन राज्य सरकार के माध्यम से लिए जाते हैं। इसमें अलग-अलग राज्य अपने यहां निर्धारित किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर ट्रैक्टर पर अलग-अलग सब्सिडी देती है। बात करें मध्यप्रदेश सरकार की तो यहां ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को लागत मूल्य का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं उत्तरप्रदेश सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं हरियाणा में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। 

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों को दिया जाता है। इसके तहत इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। 

नए ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता/शर्तें (Tractor Subsidy Yojana)

ट्रैक्टर पर सब्सिडी योजना के तहत पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की हुई है। जो इस प्रकार से हैं-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम कृषि भूमि होना जरूरी है।
  • आवेदन के पहले आवेदक किसान ने पिछले 7 सालों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 
  • आवेदक किसान का भारत के किसी बैंक में खाता होना चाहिए, साथ ही उसका खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
  • किसान के परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान कहां करें आवेदन

जो किसान उपरोक्त पात्रता रखते हैं वे इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। किसान इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं।

  • किसान की भूमि की खसरा खतौनी की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान की बैंक पास बुक की कॉपी 
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। 
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो  


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