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कृषि यंत्र योजना : थ्रेसर सहित इन मशीनों पर मिलेगी 50% सब्सिडी

प्रकाशित - 29 Jul 2022

जानें, किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान और कहां करना होगा आवेदन

किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि मशीनें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्माम योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत हरियाणा में किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके सब्सिडी पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं। इसके तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए राज्य किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना की जानकारी दे रहे हैं।  

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी (Krishi Yantra Subsidy Yojana)

हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को खेती में काम आने वाले जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। वे इस प्रकार से हैं।

  • बीटी कॉटन सीड ड्रिल
  • सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
  • स्वचालित रीपर-कम-बाइंडर
  • ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप
  • डीएसआर, पावर टिलर
  • ट्रैक्टर चालित रोटरी विडर
  • ब्रीकेट मेकिंग मशीन
  • मेज व मल्टीक्रॉप प्लांटर
  • मेज व मल्टीक्रॉप थ्रेसर 
  • न्यूमैटिक प्लांटर आदि।

किसानों को कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को उपरोक्त कृषि मशीनों पर 40 से 50 फीसदी तक का सब्सिडी दे रही है। इसमें सामान्य श्रेणी में आने वाले किसानों को 40 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर खेती की मशीनें दी जा रही हैं। आरक्षित श्रेणी में आने वाले किसानों में अनुसूचित जाति/जनजाति व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें

हरियाणा में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से हैं-

  • केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के छोटे व सीमांत किसान ले सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। 
  • योजना का लाभ पाने वाले किसान के पास स्वयं की खेती योग्य 5 एकड़ भूमि होनी जरूरी हैं।
  • आवेदन करने वाले किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 
  • योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने पिछले 5 वर्षो में विभाग की किसी भी योजना में अनुदान का लाभ न लिया हो।
  • आवेदन के साथ किसान को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें किसान द्वारा फसल अवशेष न जलाने के बारे में घोषणा की गई हो।

किसानों को कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए जमा करनी होगी टोकन मनी

अधिकतर देखने में आता है कि कई किसान कृषि यंत्रों के लिए आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन लॉटरी में नंबर आने के बाद भी उसकी खरीद नहीं करते हैं। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों से कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए अग्रिम राशि टोकन मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य कर दिया है ताकि जरूरतमंद किसान तक योजना का लाभ पहुंच सकें। सरकार का मानना है कि टोकन मनी जमा करने के बाद किसान आवश्यक रूप से कृषि यंत्र की खरीद करेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से टोकन मनी की राशि का निर्धारण भी कर दिया गया है। इसके तहत आवेदन करते समय ढाई लाख रुपए से कम अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपए की टोकन मनी किसान को जमा कराना जरूरी होगा। वहीं ढाई लाख रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यत्रोंं के लिए 5 हजार रुपए की बुकिंग राशि (टोकन मनी) के रूप में किसान को जमा करानी होगी। इसकी एवज में उसे टोकन मनी जमा की रसीद प्राप्त होगी। किसानों को यह रसीद ऑनलाइन आवेदन के समय देनी होगी। इस टोकन मनी की रसीद के आधार पर ही किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

कृषि मशीनों (यंत्रों) पर सब्सिडी हेतु आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा सरकार की ओर से कृषि मशीन सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड
  • जाति का प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए यदि लागू हो)
  • कृषि भूमि का प्रमाण-पत्र (खेत की जमीन के कागजात की कॉपी)
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी
  • किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो
  • ट्रैक्टर की वैध आरसी
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना जरूरी है।

कृषि मशीनों (यंत्रों) पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ पाने के इच्छुक किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 


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