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रीपर, पावर टिलर सहित 11 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी

प्रकाशित - 09 Sep 2022

11 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

खेती और बागवानी के लिए कृषि यंत्रों की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। आज अधिकांश किसान कृषि यंत्रों की सहायता से उत्पादन लागत कम करके बेहतर लाभ कमा रहे हैं। कृषि यंत्रों की सहायता से कम समय में अधिक काम निपटाया जा सकता है। इससे फसल की उत्पादन लागत में कमी आती है और किसानों को अधिक लाभ होने की संभावना बनी रहती है। किसानों के लिए कृषि यंत्रों के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसी कड़ी मेें मध्यप्रदेश सरकार की ओर से रीपर, पॉवर टिलर, श्रेडर / मल्चर, पावर वीडर सहित 11 प्रकार के कृषि यंत्रों पर राज्य के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के सभी वर्ग के किसानों आवेदन आंमत्रित किए गए हैं। इसके लिए जिलेवार लक्ष्य का निर्धारण भी कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक किसान इसके तहत आवेदन करके 11 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसान भाइयों को कृषि अनुदान योजना के तहत मध्यप्रदेश में 11 प्रकार के कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी, आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि उन्हें आवेदन करने में आसानी हो। 

कृषि यंत्रों पर दो भागों में किया गया है विभाजित

मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कृषि विभाग द्वारा इन कृषि यंत्रों को दो भागों में रखा गया है। पहले भाग के कृषि यंत्रों के लिए जिले वार लक्ष्य पहले से तय किए गए हैं, जिनके विरुद्ध किसान आवेदन कर सकते हैं तथा दूसरे तरह के कृषि यंत्रों को माँग के अनुसार रखा गया है यानि किसानों द्वारा किए गए आवेदनों के अनुसार इन कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए जाएंगे।

इन कृषि यंत्रों के लिए जारी किए गए है लक्ष्य

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अभी फिलहाल 6 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान इन सभी कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह कृषि यंत्र इस प्रकार है-

1. विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड) 
2. स्वचलित रीपर/रीपर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड) 
3. पॉवर टिलर -8 बी.एच.पी. से अधिक 
4. श्रेडर / मल्चर  
5. पावर वीडर (2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित) 
6. रीपर कम बाइंडर 

ऑन डिमांड के तहत किसान इन कृषि यंत्रों के लिए कर सकते हैं आवेदन

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि किसानों की मांग के अनुसार कुछ यंत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। किसान नीचे दिए यंत्रों को अपनी मांग के अनुसार विभाग से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए भी किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं।
1. बेलर  
2. हे रेक  
3. हैप्पी सीडर/ सुपर सीडर 
4. न्यूमेटिक प्लांटर 
5. पावर हैरो  

कृषि यंत्रों पर किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को वर्गानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान में छोटे, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। 

किसान कैसे पता करें कितनी मिलेगी कृषि यंत्र पर सब्सिडी

किसानों को किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी जानकारी ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्क्युलेटर पर देखी जा सकती है। विभाग की वेबसाइट पर सब्सिडी कैल्क्युलेटर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें योजना का लिंग (पुरुष या महिला) का चयन करना होगा, कृषक वर्ग का चयन करना होगा जैसे- सामान्य, एसटी/एसी, जोत श्रेणी के तहत अन्य लघु या सीमांत में से चयन करना होगा, कृषि यंत्र का नाम, कृषि यंत्र की लागत राशि लिखनी होगी। इसके बाद आपको शो के ऑपशन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि आ जाएगी। बता दें कि सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शायी गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।

किसानों को आवेदन के साथ जमा करना होगा बैंक ड्राफ्ट

कई बार देखने में आता है किसान कृषि यंत्रों पर के लिए आवेदन कर देते हैं। लेकिन लॉटरी में चयन होने के बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं। ऐसे में अन्य जरूरतमंद किसान कृषि यंत्र के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि जमा करा अनिवार्य कर दिया है ताकि लॉटरी में नंबर आने पर किसान कृषि यंत्र को आवश्यक रूप से खरीदे। उपरोक्त यंत्रों के लिए भी किसानों से धरोहर राशि का ड्राफ्ट मांगा गया है। 

किसान ऐसे बनवाएं धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट

ऊपर दिए गए सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। जहां सभी कृषि यंत्र के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि 5000 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं केवल रीपर कम बाइंडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट की धरोहर राशि 10,000 रुपए रखी गई है। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन नहीं होता है तो यह धरोहर राशि किसानों को लौटा दी जाएगी परंतु चयन होने के बाद यदि किसान कृषि यंत्र नहीं खरीदता है तो यह धरोहर राशि उस किसान को नहीं दी जाएगी। किसान अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से ड्राफ्ट बना कर इसकी स्केन कॉपी आवेदन के साथ लगाएंगे। अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री की सूची देखने के लिए किसान इस लिंक https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf पर जाकर देख सकते हैं।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं। 

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • बैंक ड्राफ्ट आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु),  
  • किसान के खेत के कागजात बी-1 की प्रति
  • ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन (ट्रेक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रेक्टर होना जरुरी है)
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर आदि।

बता दें कि किसान आवेदन के समय बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी लगाना भी अनिवार्य है। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन योजना के तहत हो जाता है तो कृषि अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त बताए गए दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा।  

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसान कब करें आवेदन

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय की ओर से राज्य के सभी वर्ग के किसानों से 11 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर 2022 के दोपहर 12 बजे से 19 सितंबर 2022 तक कर सकते हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए इस दौरान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

कब निकाली जाएगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की लॉटरी

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को आवेदन करना होगा। विभाग की ओर से किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 20 सितंबर 2022 को संपादित की जाएगी। लॉटरी उपरांत चयनित किसानों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर दोपहर 03 बजे प्रदर्शित की जाएगी।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसान कैसे करें आवेदन

ऊपर दिए गए सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन के बाद ही जारी लक्ष्य के अनुसार किसानों का चयन किया जाएगा। मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर कर सकते हैं। आवेदन के समय किसानों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा इसलिए किसान भाई अपना मोबाइल अपने पास जरूर रखें। कृषि यंत्र अनुदान योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कृषि अभियांत्रिकी संचानलाय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर देख सकते हैं। 

कृषि यंत्र अनुदान योजना के संबंध में किसानों के लिए उपयोगी लिंक

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने में आसानी रहे इसके लिए हम नीचे आपको इस योजना के संबंधित उपयोगी लिंक यहां दे रहे हैं।

  • सब्सडी पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु लिंक https://dbt.mpdage.org/ 
  • जिले के सहायक कृषि यंत्री की सूची हेतु लिंक  https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf


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