फल क्षेत्र विस्तार योजना : फलों के उत्पादन पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product Published - 16 Sep 2021 by Tractor Junction

फल क्षेत्र विस्तार योजना : फलों के उत्पादन पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, किन फलों पर कितना मिलेगा अनुदान और कैसे करना है आवेदन 

देश में खेतीबाड़ी के साथ ही सरकार बागवानी पर जोर दे रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे इसके लिए समय-समय पर इन योजनाओं के तहत किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और इसका लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फल क्षेत्र विस्तार योजना संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों की बागवानी के लिए अलग-अलग जिलों का चयन किया गया है। इसी के अनुसार उद्यानिकी विभाग द्वारा अलग-अलग फलों की बागवानी के लिए चयनित जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान अनुदान पर दिए गए फलों की बागवानी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


किन फलों की बागवानी के लिए किसान कर सकते हैं आवेदन

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य प्रायोजित योजना फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत विभिन्न प्रकार के फलों की बागवानी के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। किसान सीताफल, संतरा, आम, अमरुद, नींबू, केला जैसे फलों की बागवानी फसलों के लिए जारी लक्ष्य के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से जो लक्ष्य तय किया गया है वे इस प्रकार से है-

  • सीताफल (ग्राफ्टेड), संतरा (ग्राफ्टेड/ टिशुकल्चर), आम (ग्राफ्टेड), अमरुद (ग्राफ्टेड/टिशुकल्चर) के लिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, सिवनी, आगर-मालवा, राजगढ़, अनुपपुर, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, भोपाल, होशंगाबाद एवं सीहोर जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं।
  • वहीं अमरुद (उच्च घनत्व ड्रिप रहित) के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। 
  • अमरुद (उच्च घनत्व ड्रिप रहित), नींबू (उच्च घनत्व ड्रिप रहित), केला (उच्च घनत्व ड्रिप रहित) के लिए  प्रदेश के विदिशा जिले के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।


किसानों को विभागीय नर्सरी से लेने होंगे पौधे

सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को ग्राफ्टेड आम/अमरुद के पौधे विभागीय नर्सरियों से लेने होंगे। वहीं जिन किस्मों के पौधे विभाग की रोपणियों में उपलब्ध नहीं है उन पौधों की व्यवस्था विभाग द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त रोपणियों से कराकर रोपण करवाया जाएगा। संतरा एवं अमरुद के पौधों का रोपण प्रदेश में स्थापित टिशुकल्चर लैब में उत्पादित पौधों से कराया जाएगा। 


योजना के तहत फलों की बागवानी पर कितनी मिलेगी सब्सिडी ( Fruit Sector Expansion Scheme )

राज्य में किसानों को फल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान सहयता तीन वर्षों में 60 : 20 : 20 के अनुपात में दी जाती है। इसमें सामान्य दूरी पर बागवानी पर किसानों को 40-50 प्रतिशत तथा उच्च घनत्व एवं अति उच्च घनत्व (ड्रिप रहित) पर फलों की बागवानी पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जाती है।


बागवानी फलों पर सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • फोटो खसरा नंबर बी1
  • बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोडक़र)


योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन

ऊपर दिए हुए जिलों के किसान फलों की बागवानी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन 15 सितंबर 2021 को सुबह 11.00 बजे से शुरू हो गए हैं। संबंधित क्षेत्र के किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध 10 प्रतिशत अधिक तक ही आवेदन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं अत: इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं।

 


योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

जैसा कि आम, अमरुद, नींबू, केला, संतरा एवं  सीताफल पर अनुदान हेतु आवेदन राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश https://mpfsts.mp.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।  

 

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