राहत सह बचत योजना : मछुआरों को नुकसान होने पर मिलेगा 4500 रुपये का मुआवजा

Share Product प्रकाशित - 11 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

राहत सह बचत योजना : मछुआरों को नुकसान होने पर मिलेगा 4500 रुपये का मुआवजा

जानें, क्या है राज्य सरकार की राहत सह बचत योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर पीएम फसल बीमा चला रखी है, लेकिन मछलीपालक किसानों के नुकसान के लिए ऐसी कोई बीमा योजना नहीं चलाई गई है जिससे मछली पालन करने वाले किसानों को नुकसान होने पर इससे राहत मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार की ओर से राज्य के मछली पालक किसानों यानि मछुआरों के लिए राहत सह बचत योजना नाम से योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को 4500 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मछली पालक किसान यानि मछुआरों से आवेदन मांगे गए हैं ताकि उन्हें राहत पहुंचाई जा सके। इस योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2023 निर्धारित की गई है। इच्छुक मछली पालक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको बिहार सरकार की राहत सह बचत योजना की जानकारी दे रहे हैं। तो बने रहिये हमारे साथ।

क्या है राहत सह बचत योजना (Rahat Sah Bachat yojna)

बिहार सरकार की ओर से मछलीपालक किसानों (मछुआरों) के हित में राहत सह बचत योजना चलाई जा रही है। इसके तहत मछलीपालकों को राहत प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मछली पालकों को प्रतिबंधित महीनों में हुए नुकसान की भरवाई के लिए राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि बिहार में साल के तीन महीने जून से अगस्त तक मछलियों को पकड़ने की मनाही है। ऐसे में इन महीनों में मछली पालकों किसानों को राहत रााशि प्रदान की जाती है।

योजना के तहत कितना मिलेगा मुआवजा

राज्य सरकार की राहत सह बचत योजना के तहत मछली पालक किसान को प्रतिंबधित महीनों के दौरान प्रति माह 1500 रुपए की राशि तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त में दी जाती है। इस तरह मछली पालक किसानों को इन तीन महीनों में कुल 4500 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे किसानों को काफी राहत मिलती है।

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योजना में आवेदन के लिए क्या है पात्रता और शर्ते

  • योजना में आवेदन करने वाला मछली पालक (मछुआरा) बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाला मछली पालक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो।
  • जो मछुआरे नदियों में पूर्णकालिक शिकारमाही करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • मछुआरे की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • मछुआरे के पास जिला मत्स्य पदाधिकारी या सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रमाणित नि:शुल्क मत्स्य शिकारमाही का प्रमाण-पत्र होना जरूरी है।  
  • इसके अलावा मछुआरे के पास मत्स्य जीवी सहयोग समिति, निबंधित फेडरेशन, निबंधित वेलफेयर सोसाइटी समूह की सदस्यता भी होना आवश्यक है।

राहत सह बचत योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

राहत सह बचत योजना में आवेदन के लिए मछलीपालक मछुआरों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्व प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो
  • मत्स्यजीवी सहयोग समिति/ निबंधित फेडरेशन/ निबंधित वेलफेयर सोसायटी सदस्यता प्रमाण-पत्र
  • जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा निर्गत निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही प्रमाण पत्र
  • वार्षिक अंशदान की सहमति पूर्णकालिक मत्स्य शिकारमाही कार्य करने से संबंधित त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य/पदाधिकारी अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यकारिणी के किसी सदस्य का अनुशंसा पत्र

राहत सह बचत योजना में कैसे करें आवेदन

यदि आप राहत सह बचत योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की मत्स्य पालन विभाग की ऑफिशियल बेवसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तक है। राहत सह बचत योजना की अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के पशु एवं मत्स्य निदेशालय से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मछली पालक किसान (मछुआरे) इस योजना से संबंधित टोल फ्री नंबर: 1800-345-6185 पर भी संपर्क कर सकते हैं। 

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