प्रकाशित - 05 Jun 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन आने वाला है। किसानों को फसलों की बुवाई के साथ ही उनकी सिंचाई के लिए भी कई प्रकार के सिंचाई यंत्रों की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को बिजली और डीजल से चलने वाले पंप सेट की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme) के तहत बिजली-डीजल पंप सेट पर किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने लक्ष्य जारी कर दिए हैं। लक्ष्य के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत डीजल और बिजली पंपसेट पर किसान वर्ग व जोत श्रेणी के अनुसर अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के तहत मिलने वाला अनुदान 50 प्रतिशत है। राज्य के जो किसान सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की राशि की जानकारी देखना चाहते हैं वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर (subsidy calculator) पर इसकी जानकारी कर सकते हैं।
डीजल व बिजली पंपसेट के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for diesel and electric pumpset)
प्रदेश के किसानों को योजना के तहत आवेदन के समय और लाटरी में चयन होने के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, ऐसे में किसानों को यह दस्तावेज अपने पास रखना होगा। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप डीजल/बिजली से चलने वाले पंपसेट पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं वे आधार ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं जो किसान नए है और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन से पहले बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना जरूरी होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर जारी है। किसान इसके लिए आवेदन अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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