प्रकाशित - 03 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खेती के काम में आसानी हो, इसके लिए किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक सहित कृषि मशीनों पर भी सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे-मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-krishi yantra anudan yojana), बिहार में कृषि यांत्रिकरण योजना (Agricultural mechanization scheme), राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) और यूपी में इस योजना को कृषि यंत्रीकरण योजना (krishi yantrikaran yojana) के नाम से चलाया जा रहा है।
कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को इस समय प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू (सीआरएम) योजना में फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन 2 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में राज्य के जो किसान इस योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं, वे इसके लिए बुकिंग करा सकते हैं।
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू, (सीआएम) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (पराली) के काम आने वाले कृषि यंत्रों या मशीनों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत किसान एक से अधिक कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, उन कृषि यंत्रों में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य के किसानों को यह सब्सिडी कृषि यंत्र की लागत पर दी जाएगी। इसमें जीएसटी शामिल नहीं किया जाएगा। जीएसटी किसान को खुद अपनी जेब से भरना होगा। उसे सब्सिडी में शामिल नहीं किया जाएगा।
कृषि यंत्रीकरण योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू, (सीआएम) योजना में राज्य के किसानों को कृषि यंत्र के लिए आवेदन/बुकिंग की जा रही है, इस योजना के तहत आवेदन या बुकिंग करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनमें आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि की आवश्यकता होगी।
इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों और कस्टम हायरिंग सेंटर का लाभ विशेषरूप से किसान, ग्रामीण उद्यमी और एफपीओ को दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन या बुकिंग 2 जुलाई दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है जो 16 जुलाई रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर यंत्र पर अनुदान के लिए “टोकन निकालें” वाले लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। एक आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए अपना या ब्लड रिलेशन सदस्यों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा जिसका वेरिफिकेशन के समय पुष्टि भी की जाएगी। किसान परिवार में पति अथवा पत्नी में से कोई एक की ओर से इस योजना के तहत निर्धारित कृषि यंत्रों में से एक या इससे अधिक प्रकार के कृषि यंत्र लिए जा सकते हैं।
योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए यंत्र पर अनुदान हेतु “टोकन निकालें” लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय ही किसान को यंत्रवार निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का कृषि यंत्र के लिए चयन किया जाएगा। यदि किसान का नाम ई-लॉटरी में चयनित नहीं होता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि किसान को वापस लौटा दी जाएगी। विभाग द्वारा तय की गई जमानत राशि के मुताबिक दस हजार एक रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए जमानत राशि 2500 रुपए और एक लाख रुपए से अधिक सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपए जमा करवानी होगी।
योजना के तहत लाभार्थी का चयन या बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तारीख से कृषि यंत्र खरीदने के बाद विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो, सीरियल नंबर और संबंधित जानकारी 30 दिन के अंदर अपलोड करना जरूरी है। कस्टम हायरिंग सेंट के लिए यह अवधि 45 दिन की होगी। विभाग में सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी। इन कंपनियों के upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड यंत्र को खरीदने पर ही सब्सिडी दी जाएगी। निर्धारित समय में यंत्र नहीं खरीदने की दशा में आवेदन अपने आप निरस्त हो जाएगा। कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत पैसे का भुगतान लाभार्थी द्वारा अपने खाते से ही करना होगा, तब ही सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
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