प्रकाशित - 26 Aug 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को कम कीमत पर कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अलग-अलग राज्यों में वहां के नियमानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। अभी बिहार सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत किसानों को 90 प्रकार के खेती के उपकरण/यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से इस योजना के तहत किसानों को 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को बिहार कृषि यांत्रीकरण योजना की जानकारी दे रहे हैं।
यह एक राज्य पोषित योजना है जो बिहार सरकार की ओर से अपने राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के छोटे-बड़े कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को 90 प्रकार के विभिन्न कृषि उपयोग में आने वाली कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही हैं। किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।
राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र के लिए कृषि यांत्रीकरण योजना के तहत कृषि विभाग के वेव साईट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार इस योजना के तहत 90 कृषि यंत्र पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाना है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसान के लिए अनुदान की राशि 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत रखी गई है।
किसानों को जिन यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, उनमें निराई, गुडाई, सिंचाई, कटाई, गन्ना और बागवनी से जुड़ी मशीनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के काम आने वाली मशीनें भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। इस बार कृषि यंत्रों में विभिन्न प्रकार के उपयोग में आने वाले 90 यंत्र को सूचीबद्ध किया गया है। जिसमें रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, एसएमएस, जीरो टीलेज, रीपर कम बाइंडर, रिमरसेबुल एम बी प्लाऊ, ब्रस कटर, सीड-ड्रील सहित 90 यंत्र शामिल है। इन मशीनों की सूची और सब्सिडी की जानकारी वेबसाइट OFMASPortal से ली जा सकती है।
http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/StateplanImplementList2022_2023.pdf
बिहार सरकार की कृषि यांत्रीकरण योजना के तहत आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
कृषि यांत्रीकरण योजना के तहत राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए पहले आपको कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के बाद आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इसी पंजीकरण संख्या से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। बता दें कि इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत किसान 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन में किसी भी तरह की समस्या के लिए किसान संबंधित जिला और ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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