डीजल योजना : किसानों को डीजल पर मिलेगी 600 रुपए की सब्सिडी, अभी करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 30 Jul 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

डीजल योजना : किसानों को डीजल पर मिलेगी 600 रुपए की सब्सिडी, अभी करें आवेदन

जानें, कैसे करना है आवेदन और कैसे मिलेगा डीजल पर सब्सिडी का लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन में फसल की सिंचाई में किसानों को सुविधा और उनका डीजल का खर्च बचे, इसके लिए बिहार सरकार की ओर से डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को डीजल पर 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं।

डीजल अनुदान योजना के लिए आवेदन शुरू

बता दें कि बिहार में डीजल पर सब्सिडी की आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू कर दी गई है। डीजल पर सब्सिडी पाने के इच्छुक राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके सरकार द्वारा दी जा रही डीजल पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको बिहार सरकार की डीजल अनुदान योजना में आवेदन का तरीका और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य के किसानों को इस योजना के तहत डीजल पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने में आसानी हो।

किस फसल की सिंचाई के लिए कितनी मिलेगी डीजल पर सब्सिडी

  • बिहार सरकार ने खरीफ फसलों की डीजल पंपसेट से सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल पर 60 रुपए प्रति लीटर की दर से 600 रुपए प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल पर अनुदान देने का फैसला किया है। किसानों को ये सब्सिडी अधिकतम 8 एकड़ भूमि पर सिंचाई कार्य के लिए प्रदान की जाएगी।
  • धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा।
  • वहीं खड़ी फसलों में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा।
  • प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि के लिए ही डीजल अनुदान दिया जाएगा।

किन किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान योजना का लाभ (Diesel Anudan Yojana)

बिहार में डीजल अनुदान योजना रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को प्रदान किया जाएगा। यहां बता दें कि रैयत किसान वे होते हैं जिसके पास खेती के लिए स्वयं की जमीन है और वे उसमें खेती कर रहे हैं। जबकि गैर रैयत किसान वे होते हैं जिनके पास खुद की खेती की जमीन नहीं होती बल्कि वे दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। हालांकि बिहार सरकार की ओर से दोनों तरह के किसानों को डीजल पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

गैर रैयत किसानों की होगी पहचान

ऐसे किसान जो दूसरे कि ज़मीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। केवल वैसे किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल की खरीद कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जांच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा।

डीजल अनुदान योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

बिहार सरकार की डीजल अनुदान योजना में आवेदन करते समय किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं।

  • आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पहचान-पत्र
  • किसान का निवास प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता विरवरण हेतु बैंक खाता पासबुक की कॉपी
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान कृषि प्रमाण-पत्र
  • डीजल विक्रेता की रसीद

किसान डीजल पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कैसे करें आवेदन

डीजल अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर करना होगा। इसमें आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-

  • सबसे पहले आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  • यहां होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको डीजल अनुदान 2022-23 आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको मांगी गई जानकारी जैसे अनुदान का प्रकार, पंजीकरण दर्ज करें आदि भरनी होगी।
  • यदि वेबसाइट पर पंजीकृत किसान है तभी आप योजना के लिए पंजीकरण आगे कर सकते हैं।
  • यदि आपका वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं हुआ है तो एक दिशा-निर्देश का पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • अब आपको बटाईदार एवं स्वयं बटाईदार की स्थिति के आवेदन करना होगा। आवेदन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें और क्लोज का बटन दबा दें। सभी जानकारी एवं विवरण भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको महत्वपूर्ण सूचना के तहत डीजल अनुदान आवेदन रसीद को कंप्यूटराइज फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
  • अपलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गई अन्य जानकारी जैसे जमीन विवरण भाग के तहत किसान की जमीन का प्रकार एवं अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद वैलिडेट का बटन दबाएं और डीजल रसीद को अपलोड करें और अंत में सबमिट का बटन दबाकर अपने आवेदन फार्म को सबमिट कर दें।
  • भविष्य में उपयोग के लिए आप इस आवेदन का प्रिंट भी ले सकते हैं।

डीजल अनुदान योजना में ध्यान रखने वाली खास बातें

जो भी किसान डीजल पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल की खरीद के उपरांत डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, ही मान्य होगा। इस योजना का लाभ किसान 30/10/2022 तक ही ले सकते हैं। इसके बाद खरीदे गए डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।

डीजल अनुदान योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

डीजल अनुदान योजना बिहार से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कृषि समन्वयक/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं।

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