प्रकाशित - 30 Jul 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं। सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन में फसल की सिंचाई में किसानों को सुविधा और उनका डीजल का खर्च बचे, इसके लिए बिहार सरकार की ओर से डीजल पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को डीजल पर 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं।
बता दें कि बिहार में डीजल पर सब्सिडी की आवेदन प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू कर दी गई है। डीजल पर सब्सिडी पाने के इच्छुक राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके सरकार द्वारा दी जा रही डीजल पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको बिहार सरकार की डीजल अनुदान योजना में आवेदन का तरीका और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य के किसानों को इस योजना के तहत डीजल पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने में आसानी हो।
बिहार में डीजल अनुदान योजना रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को प्रदान किया जाएगा। यहां बता दें कि रैयत किसान वे होते हैं जिसके पास खेती के लिए स्वयं की जमीन है और वे उसमें खेती कर रहे हैं। जबकि गैर रैयत किसान वे होते हैं जिनके पास खुद की खेती की जमीन नहीं होती बल्कि वे दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। हालांकि बिहार सरकार की ओर से दोनों तरह के किसानों को डीजल पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
ऐसे किसान जो दूसरे कि ज़मीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/ सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा पहचान की जाएगी। सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। केवल वैसे किसान ही इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। डीजल की खरीद कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जांच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा।
बिहार सरकार की डीजल अनुदान योजना में आवेदन करते समय किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं।
डीजल अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी होगा। इसके लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर करना होगा। इसमें आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
जो भी किसान डीजल पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल की खरीद के उपरांत डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो, ही मान्य होगा। इस योजना का लाभ किसान 30/10/2022 तक ही ले सकते हैं। इसके बाद खरीदे गए डीजल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
डीजल अनुदान योजना बिहार से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कृषि समन्वयक/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ जिला कृषि पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं।
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