किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 186 करोड़ रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 26 Oct 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 186 करोड़ रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, किस योजना के तहत किसानों को मिलेगा अनुदान और इसके लिए कहां करना होगा आवेदन

रबी सीजन की शुरुआत को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on Agricultural Equipment) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसी राज्य में कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) तो किसी में कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है ताकि किसानों को सस्ती दर पर कृषि कार्यों के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किए जाने का फैसला लिया गया है। 

राज्य सरकार की ओर से इस साल किसानों को कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना (Sub Mission on Agriculture Mechanization Scheme) के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीददारी और राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank) एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर (Special Custom Hiring Center) की स्थापना के लिए कुल 186 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर अलग-अलग कृषि यंत्रों पर उनकी लागत के हिसाब से 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) का लाभ किसानों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसानों को दिया गया कृषि यंत्रों पर अनुदान

हाल ही में 22 अक्टूबर को राज्य कृषि मंत्री ने किसानों के बीच फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए ट्रैक्टर (Tractor) सहित अन्य कृषि यंत्रों का वितरण किया है। कृषि मंत्री के अनुसार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके लिए राज्य के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और कृषि विभाग की ओर से उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई, बीज, खाद, बाजार व कृषि यंत्रों के साथ ही हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर कितना दिया गया अनुदान

कृषि मंत्री के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 1 हजार 617 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। इसी कड़ी में 17 जिलों के कुल 39 किसानों/समूहों के बीच 19 कस्टम हायरिंग सेंटर, 3 फार्म मशीनरी बैंक और 17 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 3.04 करोड़ रुपए के अनुदान पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का है लक्ष्य

कृषि मंत्री के अनुसार राज्य में करीब 97 प्रतिशत किसान सीमांत और लघु श्रेणी के हैं। इन्हें खेती की सुविधा प्रदान करने के लिए न्यूनतम किराये पर आवश्कतानुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 75.07 करोड़ रुपए अनुदान राशि के कृषि यंत्रों की आपूर्ति किसानों को की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फार्म मशीनरी बैंक और 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर और फॉर्म मशीनरी बैंक स्थापित करने या खोलने के लिए किसान समूहों को ट्रैक्टर सहित 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया रहा है। योजना के तहत उन सभी कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है जो खेती व बागवानी के लिए जरूरी होते हैं। इस योजना के तहत खेत की जुताई, फसल की बुवाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी तथा गन्ना उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र रखे गए हैं। राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना के तहत सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, एसएमएस (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम), स्ट्रॉ बेलर, रोटरी मल्चर, रीपर, रीपर कम बाइंडर, ब्रश कटर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर टीलर, पोटैटो प्लांटर, पैडी ट्रांसप्लांटर, टी प्लकर, पोटैटो डीगर, राइस मिल, फ्लोर मिल, चौक कटर, मखाना पॉपिग मशीन आदि मशीनें शामिल की गई हैं। इसके अलावा योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों के लिए छोटी उपकरण किट भी है जिसमें हसिया, कुदाल, खुरपी, मेज सेलर और वीडर कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं। इन कृषि यंत्रों पर किसान समूहों को 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

कस्टम हायरिंग सेंटर व फॉर्म मशीनरी बैंक के लिए कौन कर सकता है आवेदन

कस्टम हायरिंग सेंटर व फॉर्म मशीनरी बैंक व स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए जो संस्थाएं या किसान, किसान समूह आवेदन कर सकते हैं, उनका विवरण इस प्रकार से है--

  • एसएमएएम-एफएमबी (फॉर्म मशीनरी बैंक) के तहत जीविका के एसएचजी/वीओ/सीएलएफ, एटीएमए द्वारा गठित किसान हित समूह (एफआईजी), नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनी(एफपीसी), स्वयं सहायता समूह, पीएसीएस आवेदन कर सकते हैं।
  • वहीं एसएमएएम-सीएचसी (कस्टम हायरिंग सेंटर) के तहत प्रगतिशील किसान, जीविका के एसएचजी/वीओ/सीएलएफ, एटीएमए द्वारा गठित किसान हित समूह (एफआईजी), नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनी(एफपीसी), स्वयं सहायता समूह,पीएसीएस आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके अलावा एसएमएएम- विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत रियायती दर पर प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील किसान, जीविका के एसएचजी/वीओ/सीएलएफ, एटीएमए द्वारा गठित किसान हित समूह (एफआईजी), नाबार्ड/राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी), स्वयं सहायता समूह, पीएसीएस आवेदन कर सकते हैं।
  • स्वयं सहायता समूह, PACS को आवेदन करने के लिए पहले OFMAS पोर्टल पर नामांकन करना होगा, उसके बाद लॉगिन कर आवेदन करना होगा।  

कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक के लिए कितना मिलेगा अनुदान

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना (SMAM) के अंतर्गत 2023-24 के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4,00,000 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। वहीं फॉर्म मशीनरी बैंक के लिए 80 प्रतिशत या अधिकतम 8,00,000 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। इसी प्रकार विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु ट्रैक्टर के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 3,40,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा बाकी मशीन के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) मिलेगी। इस तरह विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि मशीनरी के लिए कुल अधिकतम 12,00,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।  

कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक के लिए कहां करें आवेदन

यदि आप बिहार के किसान है और किसान समूह से जुड़े हुए हैं तो आप सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेटर, फार्म मशीनरी बैंक के लिए आवेदन 31 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग बिहार सरकार के आधिकारिक OFMAS पार्टल https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx#  पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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