डीजल अनुदान योजना : किसानों को डीजल पर मिलेगी 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 25 Jun 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

डीजल अनुदान योजना : किसानों को डीजल पर मिलेगी 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी

जानें, योजना के तहत डीजल पर कितना मिलेगा अनुदान और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सभी वर्गों पर पड़ता है, इसमें किसान भी शामिल हैं। किसानों को भी खेती के कामों के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है। खेत में सिंचाई के लिए पंप सेट चलाना हो या फिर खेत के काम के लिए ट्रैक्टर, दोनों में डीजल की आवश्यकता होती है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से किसानों को डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से राहत दिलाने के लिए उन्हें डीजल पर सब्सिडी (subsidy on diesel) दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने इस सीजन के लिए भी डीजल पर सब्सिडी की योजना को मंजूरी दे दी है ताकि राज्य के किसान इसका लाभ उठाकर अपने खेती के काम के लिए सस्ता डीजल प्राप्त कर सकें।

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग की ओर से इस योजना के लिए 150 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के किसानों को दिया जाएगा।

डीजल पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से खरीफ सीजन के लिए डीजल अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट के लिए खरीदे गए डीजल पर 75 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। इस तरह किसानों को इस योजना के तहत 750 रुपए प्रति एकड़, प्रति सिंचाई की दर से सब्सिडी दी जाएगी।   

किस फसल के लिए कितना मिलेगा डीजल अनुदान

राज्य में धान के साथ ही मक्का, जूट, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियों, औषधीय व सुगंधित पुष्पों की खेती की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए डीजल अनुदान योजना के तहत किसानों को इसके लिए जो अनुदान राशि दी जाती है, वे इस प्रकार से है-

  • धान की पौध और जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान को डीजल पर 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
  • खरीफ फसल में धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
  • योजना के तहत यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि पर सिंचाई के लिए दिया जाएगा।

डीजल अनुदान योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

डीजल अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। ऐसे में आवेदन से पूर्व किसान सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपने पास रखें ताकि आवदेन करने में कोई परेशानी नहीं हो। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • किसान पंजीकरण संख्या
  • किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो
  • किसान का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान का निवास प्रमाण-पत्र
  • डीजल विक्रेता की रसीद
  • बैंक खाते का विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी

किसान इस बात का ध्यान रखें कि डीजल रसीद कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल हो, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक जरूर होने चाहिए। किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगी।

डीजल अनुदान योजना के लिए कहां करें आवेदन

यदि आप बिहार के किसान है तो आप डीजल अनुदान योजना (Diesel Subsidy Scheme) के तहत डीजल की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन के लिए सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना के तहत आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

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