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ग्रीन हाउस, शेडनेट और लो टनल के लिए मिलेगा किसानों को अनुदान

प्रकाशित - 18 Apr 2023

501 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों को मौसम की मार से बचाने और फसलों के सुरक्षित उत्पादन के लिए उन्हें संरक्षित खेती (protected cultivation) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को ग्रीन हाऊस, शेडनेट, लो टनल और प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक से खेती करने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस साल राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के 30 हजार किसानों को ग्रीन हाऊस, शेडनेट और लो टनल के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार, किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। बता दें कि राजस्थान सरकार ने संरक्षित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओें को मंजूरी दे दी है। इसके लिए दो वर्षोँ में 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ का अनुदान मिलेगा। यह राशि ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  

इस साल 30 हजार किसानों को मिलेगा अनुदान

राज्य में संरक्षित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए दो वर्षों के दौरान 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस साल 30 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। योजना के अनुसार राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इसमें कृषक कल्याण कोष से 444.43 करोड़ रुपए वहन किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन अथवा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 56 करोड़ जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 22.75 करोड़ होगा, वहन किए जाएंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी इसी प्रकार 30 हजार किसानों को 500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और सभी लघु अथवा सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।  

ग्रीन हाउस व शेडनेट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (Subsidy on Greenhouse and Shadenet)

ग्रीन हाउस व शेडनेट तकनीक से खेती करने के लिए सामान्य किसान निर्धारित लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की दरों में से जो भी कम हो पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं लघु, सीमांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जनजाति क्षेत्र के जनजाति श्रेणी के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।

लो-टनल पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (Subsidy on Low Tunnel)

लो-टनल के लिए सामान्य किसानों को निर्धारित इकाई लागत या इसके लिए विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो उसका अधिकतम 1000 वर्गमीटर के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं लघु अथवा सीमांत किसानों को निर्धारित इकाई लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान इन्हें 4000 वर्गमीटर तक के लिए दिया जाएगा।

राजस्थान में प्लास्टिक मल्चिंग पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

प्लास्टिक मल्चिंग के लिए सामान्य किसानों को निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा। यह अनुदान उन्हें अधिकमत 2 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। वहीं लघु एवं सीमान्त किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 2 हैक्टेयर के लिए दिया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए कहां करना होगा आवेदन

उपरोक्त तकनीक के लिए सब्सिडी संरक्षित खेती मिशन योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

संरक्षित खेती योजना के तहत ग्रीन हाउस, शेडनेट व लो टनल और प्लास्टिक मल्चिंग पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो
  • बैंक खाता विवरण हेतु बैंक पासबुक की कॉपी
  • खेत की जमाबंदी की कॉपी (जमाबंदी की नकल छह माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए)

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