Published - 24 May 2022 by Tractor Junction
खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है और इससे पहले किसान खेत को तैयार करने में लगे हुए हैं ताकि समय पर खरीफ फसलों की बुवाई की जा सके। किसानों को खरीफ फसल की बुवाई के लिए बीजों की आवश्यकता होगी जो प्रमाणिक हो और अधिक उत्पादन देने वाला हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के लाभार्थ बिहार सरकार की ओर से किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी पर खरीफ फसलों के उन्नत बीज प्रदान किए जा रहे हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको बिहार सरकार की बीज वितरण योजना पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी दे रहे हैं।
बिहार सरकार, राज्य के किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत उन्नत किस्मों के बीज प्रदान कर रही है। इसमें धान, अरहर, सोयाबीन, उड़द, ज्वार, मडुआ, सांवा आदि फसलों के बीज को शामिल किया गया हैं। बता दें कि किसानों को इन बीजों पर अलग-अलग योजना एवं किसान वर्ग के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत किसानों को धान सहित अरहर फसल के बीज पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं।
तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत धान के बीज एक किसान को अधिकतम आधा (0.5) एकड़ के लिए 6.0 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। जिसका अधिकतम मूल्य 42 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिस पर 90 प्रतिशत यानि अधिकतम 37 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी।
इस प्रजाति के धान का बीज एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए 60 किलोग्राम बीज दिया जा रहा है। यह बीज 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किसानों को दिए जाएंगे। इस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 20 रुपए प्रति किलोग्राम होगी।
इस प्रजाति के धान का बीज एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए 60 किलोग्राम बीज दिया जा रहा है। यह बीज 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किसानों को दिया जाएगा। इस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 15 रुपए प्रति किलोग्राम (जो भी न्यूनतम हो) दिया जाएगा।
तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत एक किसान को अधिकतम एक चौथाई (0.25) एकड़ के लिए 2.0 किलोग्राम अरहर का बीज दिया जाएगा। जिसका अधिकतम मूल्य 135 रुपए प्रति किलोग्राम है जिस पर 90 प्रतिशत यानि अधिकतम 112.50 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सोयाबीन, उड़द फसलों के फसल के प्रमाणिक बीज किसानों को सब्सिडी पर प्रदान किए जाएंगे। इन सभी फसलों के बीजों पर अधिकतम 80 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी।
विशेष दलहन एवं तिलहन बीज वितरण कार्यक्रम के तहत सोयाबीन का बीज एक किसान को अधिकतम एक एकड़ के लिए 25 किलोग्राम दिए जाएंगे। इसका अधिकतम मूल्य 130 रुपए प्रति किलोग्राम है जिस पर 80 प्रतिशत यानि अधिकतम 77.30 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी।
इस योजना के तहत उड़द का बीज एक किसान को अधिकतम एक एकड़ के लिए 8 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। इसका अधिकतम मूल्य 125 रुपए प्रति किलोग्राम है जिस पर 80 प्रतिशत यानि अधिकतम 100 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत धान के 10 वर्षों वाले अवधि के बीज किसानों को दिए जाएंगे।
उपरोक्त फसलों के अलावा ज्वार, मडुआ, सांवा के बीज पर भी अनुदान दिया जाएगा। इन सभी बीजों पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी।
बिहार सरकार की ओर से किसानोंं को ज्वार का बीज का वितरण भी किया जा रहा है। इसके तहत एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 24 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। यह बीज 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है। जिस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 67.50 रुपए प्रति किलोग्राम है।
एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम मडुआ का बीज दिया जाएगा। यह बीज 95 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है, जिस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 47.50 रुपए प्रति किलोग्राम दी जाएगी।
सांवा का बीज भी किसानों को अनुदान पर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के लिए 20 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। यह बीज 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है, इस पर अधिकतम 50 प्रतिशत की सब्सिडी यानि 47.50 रुपए प्रति किलोग्राम का अनुदान दिया जाएगा।
बिहार में तीनों योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। आवेदन का अंतिम तिथि 25 मई 2022 तक रखी गई है। इसके अलावा बीज का वितरण 28 मई 2022 तक किया जाएगा। इच्छुक किसान अनुदानित दर पर विभिन्न खरीफ फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए DBT portal (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) / BRBN portal (brbn.bihar.gov.in) पर आवेदन कर सकते है।
राज्य कृषि विभाग की ओर से किसानों को चयनित बीज की होम डिलेवरी की व्यवस्था भी की गई है, इसके लिए किसानों से होम डिलेवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। होम डिलीवरी के लिए आवेदन के समय विकल्प चयनित करना होगा। बीज खरीदते समय अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि देना होगा। किसानों को होम डिलेवरी के समय बीज प्राप्त करने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
सब्सिडी पर बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य भूमि का होना आवश्यक है तथा उस भूमि का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा जमाबंदी रसीद आवेदक कृषक के नाम से होना चाहिए।
कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक एक किसान किसी भी एक योजना के एक ही फसल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक योजना फसल के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। किसान अपने आवेदन की स्थिति कभी भी विभागीय लिंक पर देख सकते हैं। किसानों का आवेदन नियमानुसार तीन स्तर कृषि समन्वयक प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर स्वीकृत होने के बाद ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बीज अनुदान के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहीं इसकी बेवसाइट http://brbn.bihar.gov.in/ पर विजिट करके भी योजना की जानकारी ले सकते हैं।
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