Published - 02 Mar 2022 by Tractor Junction
सरकार की ओर किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके माध्यम से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन्हीं योजनाओं में से एक फसल सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए खेत की तारबंदी करवाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी यानि अनुदान दिया जाता है। ये योजना राजस्थान के सभी जिलों में क्रियान्वित है। इस योजना के लिए हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट 2022 में 100 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की घोषणा की है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी कराने पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी दें रहे हैं ताकि प्रदेश के ज्यादा-ज्यादा किसान इसका लाभ लें सकें। इसलिए इस खबर को पूरा पढ़ें और आगे शेयर करें।
प्रदेश के बजट 2022-23 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के बारे में घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि एक करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी की जाएगी। इसमें 100 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। इससे राज्य के करीब 35000 किसान लाभान्वित होंगे। नीलगाय और आवारा पशुओं से फसल बचाव के लिए तारबंदी की दरों में रियायत दी जाएगी। बता दें कि जंगली और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही हैं। इसके लिए तारबंदी ही एक मात्र उपाय है। लेकिन खेत की तारबंदी पर खर्चा अधिक आने से सभी किसान तार फेंसिंग नहीं करवा पाते है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रदेश सरकार ने इस योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला लिए है। साथ ही योजना के कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ ले सकें।
राज्य सरकार ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना के नियमों में भी बदलाव करने की घोषणा की है। तारबंदी योजना में 3 किसानों को एक यूनिट मानने की शर्त को समाप्त कर एक अकेले किसान को लाभ देने व न्यूनतम क्षेत्रफल की सीमा को 1.5 हेक्टेयर किए जाने का प्रावधान भी करने की घोषणा अपने बजट में की है।
राजस्थान सरकार की ओर से फसल सुरक्षा मिशन तहत राज्य के किसानों के तारबंदी के लिए पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40,000 रुपए जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाता है।
फसल सुरक्षा मिशन केे तहत तारबंदी पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता और शर्तें रखी गईं है जो इस प्रकार से हैं। यदि आप इन पात्रता और शर्तों को पूरा करते हो तो आपको तारबंदी पर सब्सिडी लाभ प्रदान किया जाएगा। ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-
फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से हैं-
फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी पर सब्सिडी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर जाकर भी इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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