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कैश क्रॉप खेती पर किसानों को मिलेगा अनुदान, सरकार ने मांगे आवेदन

Published - 01 Sep 2020

राष्ट्रीय बागवानी मिशन ( एम.आई.डी.एच ) क्या है जानें पूरी जानकारी

केंद्र सरकार का फोकस सबसे ज्यादा कृषि पर होने से राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को अनुदान मुहैया करा कर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने के प्रयास किए जा रहे है। सरकार ने किसानों को सहायता व लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रखी हैं जिनमें आवेदन करके किसान इसका लाभ उठा सकता है। कोरोना संक्रमण के समय देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम कृषि ने ही किया। इससे सरकार चाहती है कि कृषि को व्यवसाय के रूप में देखा जाए और इसका आधुनिकरण कर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने के साथ ही देश की कृषि को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिल सके।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1


सरकार दे रही है कैश क्रॉप ( Cash Crop )  खेती को बढ़ावा

 सरकार की इसी मंशा का परिणाम है कि किसानों को अनेक योजनाओं के माध्यम से कई प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों को बागवानी फसलों ( कैश क्रॉप ) की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत फल क्षेत्र विस्तार घटक के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इस घटक में ऐसे किसान जो आम उच्य घनत्व ड्रिप सहित एवं अमरुद उच्च घनत्व ड्रिप सहित खेती करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं।

 

 


आम एवं अमरुद की खेती पर कितना मिलेगा अनुदान

योजना के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान हैं। किसानों को अनुदान सहायता 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में दिया जाना है। हितग्राही को कम से कम  एक बटा चार ( एक चौथाई ) हैक्टेयर और अधिकतम 4 हैक्टेयर तक एक बार में अथवा खंड-खंड में रोपण पर अनुदान की पात्रता होगी। फलदार फसलों पर किसानों को स्वयं के साधन से रोपण करने पर एवं बैंक ऋण पर भी प्रावधान अनुसार अनुदान दिया जाएगा।


आम उच्च घनत्व ड्रिप सहित अनुदान के लिए इन जिलों के किसान कर सकेंगे आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य के आगर - मालवा, इंदौर, दमोह, पन्ना, छिंदवाड़ा जिलों के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। वहीं अशोकनगर,  बुरहानपुर, खंडवा, रायसेन, सीधी, रीवा, ग्वालियर, गुना, बैतूल जिलों में सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। इधर बैतूल, अलीराजपुर जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान एवं दतिया जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। 

 

अमरुद उच्च घनत्व ड्रिप सहित अनुदान के लिए इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन 

राज्य के पन्ना, दमोह, छिंदवाड़ा इंदौर, गुना, नीमच, राजगढ़, होशंगाबाद, रतलाम जिलों के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं बुरहानपुर, खंडवा, छतरपुर,  बैतूल, रायसेन, टीकमगढ़, सागर, सीधी, मंदसौर, आगर-मालवा, अशोकनगर, उज्जैन जिलों के सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा दतिया, उज्जैन, आगर-मालवा, अशोकनगर में अनुसूचित जाति वर्ग के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 


कब कराना है आवेदन

एकीकृत बागवानी मिशन के तहत क्रेश कॉप घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान 1 सितंबर 2020 सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। दिए गए लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किए जा सकेंगे। 

 


योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

एकीकृत बागबानी विकास मिशन ( एमआईडीएच ) योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज देने आवश्यक होंगे- 

  • आवेदक का फोटो
  • आवेदक का आधार नंबर
  • किसान का खेत या खसरा खतोनी की प्रति
  • आवेदक की बैंक पासबुक 
  • आवेदक का जाति प्रमाण 


योजना में अनुदान का लाभ लेने के लिए कहां करें आवेदन

फल क्षेत्र विस्तार योजना में मध्यप्रदेश के किसान आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/  पर  जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। 

 

 

विशेष - फल क्षेत्र विस्तार योजना लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश की वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/  पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए जिले के उप / सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

 

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